कोरोना के नए वैरिएंट 'ओमिक्रॉन' को लेकर CM योगी ने दिए दिशानिर्देश, 'सभी प्रकार के धरना प्रदर्शनों पर लगी रोक'

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ(CM yogi adityanath) ने कोरोना के नए वैरिएंट(Covid New Varient) को लेकर आपात बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने अफसरों को जरूरी दिशानिर्देश(guidelines) देकर उन्हें तत्काल लागू करने की बात कही। जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अब प्रदेश में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

Pankaj Kumar | Published : Dec 3, 2021 3:30 AM IST

लखनऊ: गुरूवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM yogi adityanath)ने प्रदेश में कोरोना के नए वेरियंट(covid new varient) के चलते कैबिनेट के साथ आपातकाल मीटिंग(emergency meating) की। बैठक में मौजूद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग(health department) से जुड़े अफसरों के साथ बात करते हुए उन्होंने आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए। जारी आदेशों के अनुसार, कोरोना के नए वैरिएंट को देखते हुए प्रदेश में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन की इजाज़त फिलहाल नही दी जाएगी। 

50 प्रतिशत की क्षमता से खुलेंगे स्कूल, सिर्फ 3 दिन होंगी क्लासेज
कोरोना के खतरे के चलते सीएम योगी ने स्कूलों और बच्चों को लेकर एक खास फैसला लिया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार से ही प्रदेश के सभी स्कूल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोले जाएंगे। सप्ताह के 6 दिनों में से 3 दिन ही स्कूल में बच्चों की कक्षाएं संचालित होंगी। इसके साथ ही स्कूलों व कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन एक बार फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। 

यूपी में शुरू होगा रोको-टोको अभियान
उत्तर प्रदेश कोरोना कंट्रोल के लिए सीएम योगी के निर्देश पर दुबारा से रोको टोको अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान बिना मास्क लगाकर वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।  इसके साथ ही सीएम योगी ने निर्देश दिए कि निजी संस्थानों में वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने पर ही प्रवेश मिलेगा। 

शादी समारोह में होगी 200 लोगों की उपस्थिति 
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शुक्रवार से समस्त कार्यालय नई गाइडलाइन आने तक 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे। इसके साथ ही शादी समारोह में अधिकांश भीड़ होने से कोरोना के नए वैरिएंट का खतरा और अधिक बढ़ जाता है, ऐसे में शादियों में अधिकतम दोनों पक्षों को मिलाकर कुल 200 लोगों के मौजूद रहने की अनुमति दी गयी है।

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