यूपी में कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा, एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए बनवाना होगा ई-पास

चेकिंग के दौरान ई-पास का सत्यापन क्यूआर कोड के जरिए पुलिसकर्मी करेंगे। ई-पास जारी करने के लिए अधिकारियों को भी पूरी एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। दूसरे राज्यों के लिए विशिष्ट मामलों में ई-पास आवेदक के प्रस्थान जिले से संबंधित डीएम जारी करेंगे।
 

Asianet News Hindi | Published : May 9, 2021 7:22 AM IST

लखनऊ  (Uttar Pradesh) । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला किया है। रविवार को इससे जुड़े आदेश जारी कर दिए गए। अब नई गाइडलाइन के मुताबिक एक जिले से दूसरे में जाने के लिए लोगों को ई-पास बनवाना होगा। वहीं, प्रदेश में पिछले 24 घंटों की स्थिति को देखे तो 26,847 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं। जबकि प्रदेश में कोविड के कुल एक्टिव मामले अब 2,45,736 हैं. UP में पिछले 24 घंटों में 2,23,155 टेस्ट हुए हैं। 

 इन्हें मिली है छूट
-औद्योगिक गतिविधियों को छूट यानी आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं तो आई-कार्ड दिखाकर आ-जा सकते हैं।
-मेडिकल और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े ट्रांसपोर्टेशन को भी छूट दी गई है।
-डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, अस्पताल के अन्य कर्मचारी, मेडिकल दुकान और व्यवसाय से जुड़े लोग।
-ई-कॉमर्स ऑपरेशंस यानी आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मिले जरूरी सामान के ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं।
-मेडिकल इमरजेंसी, दूरसंचार सेवा, डाक सेवा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट मीडिया से जुड़े कर्मचारियों को ई-पास बनवाने की जरूरत नहीं है। वे अपने संस्थान का आई-कार्ड दिखाकर आ जा सकते हैं।

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अब जरूरी वस्तुओं के आवागमन के लिए जारी होगा ई-पास
लॉकडाउन के बीच सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है। अब आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए ई-पास जारी होगा। साथ ही आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं को भी पास लेना होगा। आम लोग भी चिकित्सा सेवा लेने के लिए ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पनंबर 1076 पर आवश्यक वस्तुओं की सेवा न मिल पाने पर शिकायत कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको rahat.up.nic.in पर जाना होगा। इसके बाद rahat.up.nic/epass पर जाकर आवेदन भरा जा सकता है।

क्यूआर कोड के जरिए होगा सत्यापन 
चेकिंग के दौरान ई-पास का सत्यापन क्यूआर कोड के जरिए पुलिसकर्मी करेंगे। ई-पास जारी करने के लिए अधिकारियों को भी पूरी एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। दूसरे राज्यों के लिए विशिष्ट मामलों में ई-पास आवेदक के प्रस्थान जिले से संबंधित डीएम जारी करेंगे।

इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क
ई-पास के आवेदन संबंधी किसी समस्या के निराकरण के लिए विशेष सचिव, राजस्व विभाग रामकेवल के मोबाइल नंबर 9411006000, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट चंद्रकांत के मोबाइल नंबर 9988514423, वाट्सएप नंबर 9454411081 और राहत आयुक्त कार्यालय के नंबर 0522-2238200 पर संपर्क किया जा सकता है।

पत्रकार की मौत पर 5 लाख देगी सरकार
अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि पत्रकार की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। स्थाई दिव्यांगता के मामले में पत्रकार को 5 लाख रुपये, कैंसर, रीनल फेल्योर, बाईपास, ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, ब्रेन हैमरेज और लकवाग्रस्त होने जैसी गंभीर बीमारी की दशा में 3 लाख रुपये और किसी गंभीर दुर्घटना के कारण उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 2 लाख रुपये देने का प्रावधान है।
 

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