दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI और पीड़ित परिवार को जारी किया नोटिस, कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर मांगा जवाब

उन्नाव रेप कांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI और पीड़ित पक्ष को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को 25 मई तक हाई कोर्ट के नोटिस पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी याचिका में कहा है कि जब यह घटना हुई थी तो पीड़ित नाबालिग नहीं थी। इसके लिए कुलदीप ने अपनी याचिका में उसकी उम्र का दस्तावेज दिए जाने की मांग की है।

Pankaj Kumar | Published : Mar 31, 2022 9:16 AM IST

उन्नाव: उत्तर प्रदेश का चर्चित उन्नाव रेप मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI और पीड़ित पक्ष को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर दोनों से ही जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI और पीड़ित पक्ष को 25 मई तक हाई कोर्ट के नोटिस पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। कुलदीप सेंगर ने अपनी याचिका में कहा है कि जब यह घटना हुई थी तो पीड़ित नाबालिग नहीं थी। इसके लिए कुलदीप ने अपनी याचिका में उसकी उम्र का दस्तावेज दिए जाने की मांग की है। उन्नाव रेप कांड मामले में कुलदीप सिंह सेंगर उम्र कैद की सजा काट रहे है। रेप कांड का मामला वर्ष 2017 में सामने आया था। जिसमें 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।

कुलदीप सेंगर याचिका- जब घटना हुई थी तो पीड़ित नाबलिग नहीं थी
रेप कांड का मामला साल 2017 में सामने आया था। जिसमें 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत के मामले में सेंगर, उसके भाई और पांच अन्य आरोपियों को 4 मार्च 2020 को दस साल की सजा सुनाई गई थी। अब कुलदीप सेंगर ने अपनी याचिका में कहा है कि जब यह घटना हुई थी तो पीड़ित नाबलिग नहीं थी। इसके लिए कुलदीप ने अपनी याचिका में उसकी उम्र का दस्तावेज दिए जाने की मांग की है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI और पीड़ित पक्ष दोनों को नोटिस जारी कर दिया है। 

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साल 2019 में दुर्घटना मामले में किया था बरी
उन्नाव रेप कांड के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों को साल 2019 में दुर्घटना के मामले में बरी कर दिया था। विधायक पर इस दुर्घटना को कराने का आरोप लगा था। हालांकि, सीबीआई ने रोड एक्सीडेंट के मामले में तमाम साक्ष्यों की पड़ताल के बाद इसमें किसी प्रकार की साजिश सें इंकार किया था।

रायबरेली में रेप पीड़िता के परिजनों की हुई थी मौत
साल 2019 रेप पीड़िता के परिजन और वकील एक कार से जा रहे थे। इस दौरान रायबरेली में तेज गति से आ रहे ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में रेप पीड़िता के दो रिश्तेदारों की मौत हो गई। तो वहीं वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुर्घटना के बाद भाजपा के निष्कासित विधायक सेंगर और नौ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।

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