पुलिसवाले ने तोड़ा ट्रैफिक नियम तो भरना होगा दोगुना जुर्माना, DGP ने सभी जिले के SP को जारी किया निर्देश

नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद से यातायात नियम तोड़ने वाले लोगों में हाहाकार है।

लखनऊ. नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद से यातायात नियम तोड़ने वाले लोगों में हाहाकार है। किसी का पांच हजार का चालान कट रहा है तो किसी का 25 हजार का। इस बीच यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई पुलिसकर्मी प्रदेश में यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसे तय जुर्माने का दोगुना भरना होगा। 

बता दें, एक सितंबर से देशभर में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है, जिसके बाद से जुर्माने की दरों में काफी इजाफा हुआ। यूपी में यातायात नियमों का सख्ती के साथ पालन कराने की मुहिम भी चलाई जा रही है। इस बीच कई पुलिस व यातायात कर्मियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद डीजीपी ने यह आदेश जारी किया। 

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डीजीपी के आदेश में कहा गया है कि जो प्राधिकारी यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी से अधिकृत है अगर वह इसका उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसपर इस अधिनियम के तहत लगने वाले जुर्माने का दोगुना भरना होगा। इस संबंध में सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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