यूपी के इटावा जिले के रहने वाले मन्नान के खिलाफ 17 अप्रैल 1998 को एक दुकानदार ने जेब से 45 रुपये चुराने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में 24 साल तक मुकदमा चला। जिसके बाद कोर्ट ने मन्नान को चार दिन की सजा सुनाई।
इटावा: उत्तर प्रदेश के जिले इटावा के निवासी से संबंधित एक अनोखा केस सामने आया है। दरअसल एक बुजुर्ग ने 45 रुपए चुराने के मामले में 24 साल तक मुकदमा लड़ा। राज्य के मैनपुरी के सीजेएम कोर्ट में चले मुकदमे में बुजुर्ग द्वारा अपराध स्वीकार करने पर उसको चार दिन की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया और यह सजा पूरी होने के बाद उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। शहर के मोहल्ला भूरा के रहने वाले मन्नान के खिलाफ 17 अप्रैल 1998 को वीरेंद्र बाथम निवासी मोहल्ला छपट्टी कोतवाली ने केस दर्ज कराया था। जिसमें वीरेंद्र ने मन्नान पर पुरानी तहसील के पास लैनगंज में उनकी जेब से 45 रुपए चुराने की बात कही थी।
जिला जज की अदालत से जमानत हुई थी मंजूर
रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मन्नान के पास से चोरी के 45 रुपए बरामद किए और 18 अप्रैल को पुलिस ने जेल भेज दिया। उसके बाद दो महीने 21 दिन मन्नान ने जेल में बिताए फिर जिला जज की अदालत से जमानत मंजूर हो गई। पुलिस ने जांच करने के बाद मन्नान के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी, जिसकी सुनवाई सीजेएम कोर्ट में हुई। यहां से मन्नान को पहले सम्मन बाद में वारंट भेजे गए लेकिन इस बात की जानकारी नहीं होने पर मन्नान कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। उसके बाद कुर्की और गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए, मन्नान को जानकारी हुई तो वह कोर्ट में पहुंचा। उसने अपने वकील बीएच हाशमी के माध्यम से वारंट वापस लेने का प्रार्थनापत्र 27 सितंबर को दिया। 28 सितंबर को मन्नान ने अपना अपराध स्वीकार करने का प्रार्थानपत्र कोर्ट में दिया। जिसके बाद कोर्ट ने चार दिन की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
पुलिस मैनपुरी के इलाको में करती रही तलाश
सीजेएम कोर्ट द्वारा जारी किए गए सम्मन और वारंट मन्नान पर तामील ही नहीं हुए। इसकी वजह से उसको मुकदमे की स्थिति की जानकारी नहीं हो सकी। पुलिस 45 रुपए के चोरी वाली शिकायत में मन्नान को कोतवाली मैनपुरी क्षेत्र में तलाश करती रही। कोतवाली पुलिस द्वारा कोर्ट में दी गई रिपोर्ट में कहा कि कोतवाली क्षेत्र में भूरा नाम को कोई मोहल्ला ही नहीं है। इस वजह से मन्नान को जानकारी नहीं हो रही है। वहीं इस मामले में एडवोकेट बीएच हाशमी का कहना है कि इटावा के रहने वाले मन्नान को मुकदमे के संबंध में लंबे समय तक कोई सूचना ही नहीं मिली। इस वजह से कोर्ट में भी हाजिर नहीं हो सका। आगे कहते है कि 45 रुपए की चोरी करने के आरोप में मन्नान को 24 साल बाद सीजेएम कोर्ट से चार दिन की सजा मिली है।
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