हमीरपुर: ब्लैकमेल करके छात्रा को ढ़ाई साल तक बनाया अपनी हवस का शिकार, 11 वर्षों बाद कोर्ट से मिला न्याय

हमीरपुर जिले में 12वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के 11 साल पुराने मामले के दो आरोपियों को स्थानीय अदालत ने सोमवार को दोषी ठहराते हुए 30 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्तों को दुष्कर्म का वीडियो बना कर वायरल करने का भी दोषी ठहराया है। 

Hemendra Tripathi | Published : Jul 5, 2022 9:07 AM IST

हमीरपुर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हमीरपुर (Hamirpur) जिले में 12वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) के 11 साल पुराने मामले के दो आरोपियों को स्थानीय अदालत ने सोमवार को दोषी ठहराते हुए 30 साल के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्तों को दुष्कर्म का वीडियो बना कर वायरल करने का भी दोषी ठहराया है। अदालत ने इस मामले के एक आरोपी पर 51500 रुपये व दूसरे पर 62 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 

पहले किया सामूहिक दुष्कर्म फिर ढाई वर्ष तक छात्रा के साथ करते रहे मनमानी
अभियोजन पक्ष के अनुसार करीब 11 वर्ष पूर्व हमीरपुर जिले  के राठ में आरोपियों ने रास्ते में जा रही छात्रा को जबरन अपने घर ले जाकर इस वारदात को अंजाम देकर उसका वीडियो भी बनाया था। वीडियो वायरल करने व पीड़िता के परिजनों की हत्या करने की धमकी देकर आरोपी छात्रा से ढाई वर्ष तक मनमानी करते रहे। जिससे तंग आकर पीड़िता ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।

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तमंचे के बल पर आरोपियों ने बारी बारी से किया दुष्कर्म
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि छह मार्च 2011 की शाम सात बजे पीड़िता बाजार से अपने घर जा रही थी। उसी समय हेमंत नाम के युवक ने उसके घर के पास पहुंचने पर पीड़िता को दरवाजे पर अपने दोस्त फिरोज उर्फ आफताब के साथ मिलकर जबरन उसे घर के अंदर खींच लिया। जब उसने शोर मचाया तो फिरोज ने उसे तमंचा दिखा कर धमकी दी और दोनों ने बारी-बारी से दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया। इसके बाद दोनों अभियुक्त उसे बदनाम करने की धमकी देकर ढाई साल तक अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। 

कोर्ट ने सुनाई 30 वर्ष के कारागार और जुर्माने की सजा
उनकी मनमानी से परेशान हो पीड़िता ने पुलिस में सामूहिक दुष्कर्म, छेड़खानी व आइटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) गीतांजलि गर्ग ने हेमंत व फिरोज को सामूहिक दुष्कर्म समेत अलग-अलग धाराओं में दोषी ठहराते हुए दोनों को 30 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनायी।

महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजदूरी देने के बहाने ले गए थे युवक

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