गाजियाबाद: पालतू कुत्‍तों के काटने की घटनाओं पर जारी हुई गाइडलाइन, नगर न‍िगम और सोसाइटी ने बनाए कड़े नियम

गाजियाबाद में कुत्तों के काटने और हमला करने की घटनाओं को देखते हुए सोसायटी की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कुत्तों को टहलाने, वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन करवाने आदि की नोटिस चस्पा की गई है। नगर निगम और सोसायटी ने सख्त नियम बनाए हैं।

गाज‍ियाबाद: अलग-अलग शहरों में पालतू कुत्तों द्वारा लोगों पर हमला करने और उन्हें काटने की खबरे लगातार सुनने को मिल रही है। हाल ही में ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद की चार्म्स कैसल सोसाइटी की लिप्ट में देखन को मिला थ। लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने एक मासूम को काट लिया था। इस दौरान कुत्ते के साथ उसकी मालकिन भी वहीं मौजूद थी। लेकिन उन्होंने मासूम के प्रति असंवेदना दिखाते हुए कुत्ते को लिफ्ट से बाहर लेकर चली गई। वहीं मासूम उनके सामने दर्द से कराहता रहा। इस घटना के बाद गाज‍ियाबाद नगर निगम ने कुत्तों को लिफ्ट में लेकर आने-जाने पर सख्त मनाही की है। 

पालतू कुत्तों के लिए जा की गई गाइडलाइन
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कुत्ता मालकिन पूनम चंदोक 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं नगर-निगम ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वह जुर्माने की राशि को अदा नहीं करेंगी तो उनका कुत्ता जब्त कर लिया जाएगा। जब नगर निगम ने मामले की जांच की तो पता चला कि कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है। इस तरह के मामले सामने आने के बाद लोगों में कुत्तों को लेकर दहशत फैल गई है। हाई एंड पैराडाइज और गौर कास्केड सोसायटी के रेजिडेंट्स ने सोसायटी में कुत्तों को टहलाने के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए नोटिस चस्पा कर दी है।

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फॉलो करने होंगे ये नियम
जारी किए गए गाइडलाइंस के अनुसार, कुत्तों को लिफ्ट में ले जाने की अनुमति तभी होगी, जब लिफ्ट में अन्य कोई मौजूद न हो। यानि कि लिफ्ट पूरी खाली होनी चाहिए। इसके अलावा सोसायटी में कुत्ता घुमाने लेकर जाने पर कुत्ते के मुंह पर मजल कवर लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा सोसायटी में कुत्ता पालने वाले लोगों को 10 सितंबर तक नगर निगम में उनका रज‍िस्‍ट्रेशन कराने और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट करवाना होगा। इसके बाद इन दोनों की कॉपी सोसायटी के मेंटेनेंस ऑफिस में जमा कराने होंगे।

जानें कितनी होगी रज‍िस्‍ट्रेशन फीस?
इस तरह की घटनाओं को देखते हुए चार्म्‍स कैसल सोसाइटी की तरफ से भी एक नोटिस जारी किया गया है। जिसमें ल‍िफ्ट के खाली होने ही कुत्ते को लिफ्ट में लेकर जाया जा सकता है। नोटिस के अनुसार अगर लिफ्ट खाली नहीं हो तो कुत्ते के मालिक को लिप्ट खाली होने का इंतजार करना होगा। पालतू कुत्ते अगर कॉमन एरिया में गंदगी करते हैं तो उसे भी माल‍िक को ही साफ करना होगा। गाज‍ियाबाद नगर न‍िगम की ओर से आंकड़ा जारी किया गया है। जिसमें बताया गया है कि क‍ि कुत्‍तों का रज‍िस्‍ट्रेशन कराने की फीस 200 रुपए कर दी गई है। 

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