यूपी में 30 अप्रैल तक होंगे पंचायत चुनाव, हाईकोर्ट ने तय किया पूरा शेड्यूल

बताते चले कि बुधवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा था पंचायत चुनाव मई में शेड्यूल हैं। चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि कोविड-19 के चलते परिसीमन में देरी हुई। 22 जनवरी को वोटर लिस्ट तैयार हो गई थी। इसके बाद 28 जनवरी तक परिसीमन भी कर लिया गया था। 

Asianet News Hindi | Published : Feb 4, 2021 12:33 PM IST / Updated: Feb 04 2021, 06:26 PM IST

प्रयागराज (Uttar Pradesh) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला दिया है। सीटों के निर्धारण से लेकर चुनाव कराने तक का शेड्यूल तय कर दिया है। जिसके मुताबिक 30 अप्रैल तक ग्राम पंचायत चुनाव हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा हो जाए। 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराएं। यह फैसला जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस आरआर अग्रवाल की बेंच ने दिया। 

आयोग मई में चुनाव कराना चाहता था चुनाव
बताते चले कि बुधवार को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा था पंचायत चुनाव मई में शेड्यूल हैं। चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि कोविड-19 के चलते परिसीमन में देरी हुई। 22 जनवरी को वोटर लिस्ट तैयार हो गई थी। इसके बाद 28 जनवरी तक परिसीमन भी कर लिया गया था। सीटों का आरक्षण राज्य सरकार को करना है, इसलिए चुनाव निर्धारित समय पर नहीं हो चुके। कहा गया कि सीटों का रिजर्वेशन पूरा होने के बाद चुनाव में अभी 45 दिन का समय और लगेगा। इसलिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से समय मांगा। लेकिन कोर्ट ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।

याचिकाकर्ता का था ये आरोप
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश विनोद उपाध्याय नाम के शख्स की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग व राज्य सरकार के द्वारा संविधान के आर्टिकल 243A का उल्लंघन किया जा रहा है। पंचायतों के कार्यकाल खत्म होने के भीतर चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। लेकिन देरी की जा रही है।

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