अगर इससे ज्यादा रखी शराब तो जाना पड़ेगा जेल,जान लीजिए पर्सनल बार को लेकर सरकार ने बनाए नये नियम

नई आबकारी नीति के मुताबिक लाइसेंस के लिए 12 हजार रुपए सालाना फीस चुकानी होगी। शुरुआत में 51 हजार रुपए की गारंटी भी देनी पड़ेगी। इन नियमों का सीधा मतलब है कि अब लोग बिना लाइसेंस के घर में निजी बार नहीं बना पाएंगे।

Asianet News Hindi | Published : Jan 25, 2021 7:00 AM IST / Updated: Jan 25 2021, 12:33 PM IST

लखनऊ (Uttar Pradesh) । अब घर में शराब रखने की सरकार ने लिमिट तय कर दी है। हालांकि लिमिट से ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा, जिसकी हर साल फीस अदा करनी होगी। ऐसा नहीं करने वालों को तीन साल की सजा और जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। ये व्यवस्था नई आबकारी नीति के तहत लागू की गई है। जिसके तहत होम लाइसेंस के लिए वही लोग अप्लाई कर पाएंगे, जो पिछले 5 साल से इनकम टैक्स भर रहे हैं। लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करते वक्त इनकम टैक्स रिटर्न की रसीद भी देनी होगी। पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी लगानी होगी। साथ ही एफिडेविट देना होगा कि 21 साल से कम उम्र वाले को शराब रखे जाने वाली जगह पर नहीं जाने दिया जाएगा।

लाइसेंस के लिए 12 हजार देनी होगी फीस
नई आबकारी नीति के मुताबिक लाइसेंस के लिए 12 हजार रुपए सालाना फीस चुकानी होगी। शुरुआत में 51 हजार रुपए की गारंटी भी देनी पड़ेगी। इन नियमों का सीधा मतलब है कि अब लोग बिना लाइसेंस के घर में निजी बार नहीं बना पाएंगे। 

नियम तोड़ने पर तीन साल की सजा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय एस भूसरेड्डी ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत बिना लाइसेंस के घर में तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने पर कार्रवाई होगी। घर में लिमिट से ज्यादा शराब मिलने पर 3 साल की जेल और कम से कम 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। 

7.74 लीटर ही शराब रखने की इजाजत
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक योगी सरकार ने आबकारी नीति में यह बदलाव किया है। इसके तहत पर्सनल बार के लिए फीस देनी होगी। इससे अब 7.84 लीटर अल्‍कोहल ही घर में रखने की इजाजत है।
 

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