
लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के जिले लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र में दो नाबालिग बहनों से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में निघासन पुलिस ने अपनी गलती सुधारने का फैसला लिया है। दोनों बहनों की विवेचना में अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी है। इतना ही नहीं अदालत से भी अनुरोध किया है कि आरोपियों को बड़ी हुई इन धाराओं में भी न्यायिक हिरासत में रखा जाए। इसी वजह से कोर्ट ने अर्जी की सुनवाई के लिए मंगलवार को आरोपियों को जेल से तलब किया गया है।
हत्या और अपहरण की इन धाराओं को गया बढ़ाया
शहर के निघासन में दो नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में शुरुआत से ही निघासन पुलिस का रवैया ढीला रहा। पुलिस ने अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की धारा नहीं लगाई थी जिसकी वजह से लगातार सवाल उठते रहे। उसके बाद पुलिस ने धाराएं बढ़ाने का फैसला लिया। सीओ संजय नाथ तिवारी ने कोर्ट में धारा तब्दीली की अर्जी देते हुए बताया कि विवेचना में गैंगरेप की बात सामने आई है। इस वजह से 376 आईपीसी के साथ ही 376 डी की धारा लगाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर हत्या के लिए अपहरण करने की धारा 364 आईपीसी भी आरोपियों के खिलाफ लगाई गई है।
एडीजे ने आरोपियों को जिला जेल में तलब करने का दिया आदेश
सीओ ने कोर्ट से परिवर्तित धाराओं में भी कस्टडी वारंट बनाने का अनुरोध किया है। इन सबके अलावा पुलिस ने भी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की भी अनुमति मांगी है। जिसके बाद एडीजे मोहन कुमार ने मंगलवार को आरोपियों को जिला जेल में तलब करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि एससी-एसटी आयोग एवं बाल अधिकार समिति की टीम पीड़ित परवार के घर पहुंची थी। एससीएसटी आयोग की अध्यक्ष अंजू बाला ने पीड़ित परिवार से मिलकर मामले की विस्तृत जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने पुलिस और प्रशासन की ओर से मिली मदद पर भी बातचीत की है।
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