लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत से जुड़ी याचिका को लेकर बड़ा मोड़ सामने आया है। मामले में जस्टिस राजीव सिंह ने खुद को केस से अलग कर लिया है।
लखनऊ: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर केस में नया मोड़ आ गया है। जमानत की अर्जी पर बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी थी। हालांकि इससे पहले जस्टिस राजीव सिंह ने खुद को इससे अलग कर लिया है। अब मुख्य न्यायाधीश इस मामले में सुनवाई के लिए नए जज को नियुक्त करेंगे। तब तक के लिए फिलहाल बेल याचिका को टाल दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने की थी टिप्पणी
गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उनकी जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी और उसे रद्द कर दिया था। जिसके बाद उन्हें को सरेंडर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था और इसी के भीतर 24 अप्रैल रविवार को आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट इस मामले में जमानत का फैसला ठीक से केस को सुनकर करे। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति हिमा कोहली की विशेष पीठ की ओर से यह आदेश दिया गया था। कोर्ट ने मामले में हाईकोर्ट से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए भी कहा था।
जस्टिस राजीव सिंह ने खुद को किया अलग
इस मामले में बुधवार को सुनवाई होनी थी। हालांकि उससे पहले ही जस्टिस राजीव सिंह ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया है। जिसके बाद अब नए जज की नियुक्ति की जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। तब तक के लिए इसे टाल दिया गया है।
लखीमपुर: तिकुनिया कांड के आरोपी आशीष मिश्रा ने किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी जमानत