मुख्तार अंसारी की फिर बढ़ी मुश्किलें, पत्नी अफसा अंसारी की अवैध प्रॉपर्टी को लेकर डीएम ने दिया बड़ा आदेश

अफसा अंसारी के खिलाफ जनपद गाजीपुर के कई थानों के अलावा जनपद मऊ में भी थाना सराय लखंसी और थाना दक्षिण टोला में भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। जिसके लेकर अप पुलिस एक्शन लेने की तैयारी में है।

मऊ:  उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी की करीब तीन करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। ये आदेश मऊ के जिलाधिकारी ने दिए हैं। जिसके बाद पुलिस एक्शन लेने की जगुत में जुट गई है।

सूबे में चल रहा अवैध संपत्ति को कुर्क करने का आदेश
यूपी में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने के लिए अभियान चल रहा है। बता दें कि जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अफसा अंसारी की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को अब कुर्क करने के आदेश जारी कर दिये गए है। जिस प्ऱपर्टी को कुर्क करने के आदेश जारी हुए है। उस ज़मीन का बाजार मूल्य लगभग तीन करोड़ 76 लाख रुपये है।

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सरकार द्वारा माफियाओं की अवैध प्रॉपर्टी को चिन्हित किया गया
जानकारी के मुताबिक जनपद में ऐसे सभी लोगों की अवैध संपत्ति के चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है,जो अवैध कार्यो में लिप्त हैं और जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की हैं। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। उसका कारण है योगी सरकार की नीति है वो ज़ीरो टॉलरेंस पर काम करती है।

 पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने बताया
इस बाबत पुलिस अधीक्षक सुशील घुले का कहना है कि जिलाधिकारी के कोर्ट से पुलिस के पैरवी पर 14/1के तरह कुर्क करने का आदेश हुआ है. दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में गैंगेस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश आज प्राप्त हुए है।

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