मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी 7 दिन की रिमांड

मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को जिला कोर्ट ने 7 दिन तक ईडी की कस्टडी रिमांड में रहने की मंजूरी दी है। यह कस्टडी 5 नवंबर से 12 नवंबर दोपहर दो बजे तक रहेगी। इस दौरान अब्बास अंसारी ने कहा कि उनके बोलने की आजादी पर रोक लगा दी गई है।

प्रयागराज: माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। बता दें कि जिला कोर्ट ने अब्बास अंसारी की 7 दिनों की कस्टडी रिमांड को मंजूरी दे दी है। विधायक अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड 5 नवंबर शाम 5 बजे से 12 नवंबर दोपहर दो बजे तक रहेगी। कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद अब्बास अंसारी को ईडी कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कोर्ट से बाहर लेकर निकली। जिला कोर्ट से बाहर निकलने के बाद अब्बास अंसारी ने कहा कि उनके बोलने की आजादी पर रोक लगा दी गई है। जिला जज सतोष राय ने अब्बास अंसारी के वकीलों और ईडी की दलीलों को सुनने के बाद यह कस्टडी मंजूर की है।

कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किए गए अब्बास अंसारी
वहीं कोर्ट ने कस्टडी रिमांड मंजूर करते हुए कुछ शर्ते भी लगाई हैं। कोर्ट की शर्तों के अनुसार, अब्बास अंसारी को ईडी ना ही प्रताड़ित करेगी और ना ही उनके साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार किया जाएगा। कोर्ट ने कस्टडी रिमांड पर लेने से पहले अब्बास अंसारी का मेडिकल कराने का आदेश दिया है। इसके अलावा जिला कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने अधिवक्ता के साथ अब्बास को कंसल्ट करने पर भी छूट दी है। लेकिन इस दौरान अधिवक्ता किसी भी तरह से ईडी की पूछताछ में कोई दखल नहीं देंगे। बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी ने अब्बास अंसारी को जिला कोर्ट में पेश किया था।

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अलग-अलग शहरों में ले जाकर होगी पूछताछ
ईडी ने कोर्ट में मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ करने के लिए 14 दिनों की रिमांड मांगी थी। जिस पर अब्बास अंसारी के अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया था। ईडी के अनुसार, अब्बास अंसारी से तमाम बिंदुओं पर पूछताछ करना बाकी है। ईडी का कहना है कि तमाम तथ्यों की जानकारी करने के लिए 2 हफ्ते की कस्टडी रिमांड दी जानी चाहिए। इसके अलावा ईडी ने कहा कि पूछताछ के लिए अब्बास अंसारी को गाजीपुर, मऊ और अन्य दूसरे स्थानों पर भी ले जाना पड़ सकता है। 

अब्बास अंसारी की तरफ से पेश किए गए थे 2 प्रार्थना पत्र
बता दें कि अदालत में अब्बास अंसारी की ओर से दो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए थे। पहले प्रार्थना पत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजामों की मांग की गई थी वहीं दूसरे में वकील की मौजूदगी में ईडी द्वारा पूछताछ किए जाने की मांग की गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद देर शाम जिला जज संतोष राय ने अब्बास अंसारी की 7 दिन की कस्टडी रिमांड को मंजूरी दी है। कोर्ट द्वारा कस्टडी रिमांड मिलने के बाद ईडी मनी लांड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी से विस्तृत पूछताछ करेगी। गिरफ्तार करने से पहले अब्बास अंसारी से मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी प्रयागराज स्थित कार्यालय पर पूछताछ की गई थी। 

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