गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को तीन मामलों में मिली जमानत, जानिए क्यों अभी जेल से नहीं आएगा बाहर

गालीबाज श्रीकांत त्यागी को 3 मामलों में जमानत मिल गई है पर अब भी जेल में ही रहेगा क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत नहीं मिली है। बीती पांच अगस्त को त्यागी ने महिला के साथ अभद्रता से बात करने के अलावा धक्का भी दिया था। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था।

Asianet News Hindi | Published : Aug 27, 2022 3:02 AM IST

नोएडा: दिल्ली पास स्थिति नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ अभद्रता के संबंध में गिरफ्तार गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को शुक्रवार को अदालत से तीन मामलों में जमानत मिल गई है। पर अभी भी त्यागी की मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही है क्योंकि जेल से बाहर आने का रास्ता अब भी नहीं खुला है। इसकी वजह यह है कि गालीबाज नेता को गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभी जमानत नहीं मिली है इसलिए वह अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा।

दरअसल शुक्रवार को श्रीकांत त्यागी के वकील सुशील भाटी ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि त्यागी  को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 354, 420 और गाली-गलौज के मामले में जमानत मिल गई है लेकिन गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत नहीं मिली है। महिला से बदसलूकी के बाद श्रीकांत त्यागी के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें से तीन में उसे जमानत मिल गई है। श्रीकांत त्यागी की बेल पर 26 अगस्त को सुनवाई हुई।

Latest Videos

90 दिन में दाखिल करनी है चार्जशीट
गौरतलब है कि नोएडा में पांच अगस्त को ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने के मामले में पुलिस ने नौ अगस्त को त्यागी को यूपी के जिले मेरठ से तीन अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद वह सूरजपुर अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके अनुसार त्यागी मामले में पुलिस को 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी है। उसके बाद ही ट्रायल यानी सुनवाई शुरू होगी।

श्रीकांत त्यागी पर लगे हैं ये आरोप
गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-419 (भेष बदलकर धोखाधड़ी), धारा-482 (गलत संपत्ति पहचान), धारा-420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज किया गया है। वहीं धारा-482 के अंतर्गत मामला उसकी कार पर उत्तर प्रदेश के विधायकों के वाहन के लिए निर्धारित स्टीकर और सरकारी चिह्न लगे होने के आरोप में दर्ज किया गया। पांच अगस्त को सेक्टर 93-बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में रहने वाली एक महिला ने सोसायटी में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए श्रीकांत त्यागी द्वारा कुछ पेड़ लगाने पर आपत्ति जताई थी। जिसके बाद त्यागी ने महिला से कथित तौर पर अभ्रद व्यवहार तो किया ही और उसे धक्का भी दिया था। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।

24 घंटे बाद 103 मीटर ऊंची यह जुड़वा बिल्डिंग हो जाएगी मिट्टी का ढेर, सिर्फ 9 सेकेंड में मिट जाएगा नामो-निशां

Read more Articles on
Share this article
click me!

Latest Videos

तिरुपति लड्डू का भगवान वेंकटेश से कनेक्शन, क्यों 300 साल पुरानी परंपरा पर उठ रहे सवाल?
'कुत्ते की पूंछ की तरह सपा के दरिंदे भी...' जमकर सुना गए Yogi Adityanath #shorts
जम्मू के कटरा में PM Modi ने भरी हुंकार, शाही परिवार को धो डाला
कांग्रेस को गणपति पूजा से भी है नफरत #Shorts
अमेरिका में किया वादा निभाने हरियाणा के करनाल पहुंचे राहुल गांधी | Haryana Election