ताजमहल में जगतगुरु परमहंस को रोके जाने पर हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका, प्रवेश के साथ रखी गईं कई मांग

अयोध्या स्थित तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य महंत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका दाखिल की गई। इसमें जगतगुरु परमहंस आचार्य को धर्म दंड और भगवा वस्त्र के साथ ताजमहल के अंदर जाने संबंधी आदेश दिए जाने की मांग की गई है।

Pankaj Kumar | Published : May 12, 2022 3:18 AM IST / Updated: May 12 2022, 03:06 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या स्थित तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य और वृंदावन के महेश्वर धाम मंदिर के मंहत धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में जगतगुरु ने भगवा वस्त्र और धर्म दंड के साथ ताजमहल के अंदर जाने संबंधी आदेश दिए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं इस याचिका में यह भी कहा गया है कि ताजमहल में 22 कमरों और उससे संबंधित कई रहस्य की बात इतिहासकार करते रहे है। ताजमहल विवाद (Taj Mahal Controversy) इतना बढ़ जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। तो वहीं दूसरी ओर ताजमहल पर दाखिल याचिका पर कोर्ट का आज फैसला आ गया है।  

हाउस अरेस्ट कर भेजा अयोध्या 
जगतगुरु परमहंस 26 अप्रैल 2022 को ताजमहल गए थे, लेकिन धर्मदंड के साथ अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। लेकिन परमहंस का कहना है कि उनको भगवा वस्त्र और धर्मदंड के साथ ताजमहल में प्रवेश करने से रोका था। इसका विवाद बढ़ा तो उन्हें एएसआई आरके पटेल की ओर से ताजमहल में प्रवेश करने का निमंत्रण भेजा गया। एएसआई के द्वारा भेजे गए निमंत्रण के बाद दोबारा गए लेकिन धर्मदंड को बाहर रखने की बात कही। उनको धर्मदंड के साथ प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कई बार आग्रह करने पर भी उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। परमहंस गुरु आगे कहते है कि उनको हाउस अरेस्ट करके वापस अयोध्या भेज दिया गया।

याचिका में दी गई इसे चुनौती
होईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि इसके बाद चार मई 2022 को हिंदू युवा वाहिनी के एक नेता को धर्म दंड और भगवा वस्त्र के साथ प्रवेश की अनुमति दी गई थी। इसकी खबरें अखबार में प्रकाशित हुईं। जगतगुरु परमहंस ने इसके बाद सक्षम अधिकारी के सामने धर्मदंड और भगवा वस्त्र के साथ प्रवेश की अनुमति के लिए प्रत्यावेदन भी दिया जिसका निस्तारण नहीं किया गया। याचिका में मंदिर में धर्मदंड और भगवा वस्त्र के साथ प्रवेश न देने और प्रत्यावेदन को निस्तारित ने करने को चुनौती दी गई है।

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