अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे युवक पर पुलिस ने दर्ज किया डिजिटल दुष्कर्म का केस, जानें क्या है पूरा मामला

प्रयागराज में एक युवक का सपना पीसीएस अधिकारी बनने का था लेकिन उसने चार साल की मासूम के साथ ऐसी करतूत कर डाली कि पुलिस ने उसे डिजिटल दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कुछ समय पहले PCS मुख्य परीक्षा दी थी। 

Asianet News Hindi | Published : Aug 25, 2022 6:07 AM IST

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक युवक जिसका सपना पीसीएस अधिकारी बनने का था उसने 4 साल की मासूम के साथ घिनौनी हरकत कर डाली। बताया जा रहा है कि आरोपी ने कुछ समय पहले PCS मुख्य परीक्षा दी है। जब मासूम ने अपनी मां को पूरी घटना बताई तो वह इसकी शिकायत करने आरोपित के घर पहुंच गई। इसके बाद आरोपित युवक कुछ लोगों को साथ लेकर महिला के घर उसे धमकाने पहुंच गया। यह घटना प्रयागराज के धूमनगंज इलाके की है।

युवक ने चार साल की मासूम से की घिनौनी हरकत
धूमनगंज इलाके में एक शख्स अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में चार साल की एक मासूम बच्ची है। बच्ची का पिता रेलवे स्टेशन पर वेंडर का काम करता है। आरोप है कि घटना वाले दिन बच्ची अपने छोटे भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी। खेल के बीच में ही उसका भाई पड़ोस में रहने वाले रत्नेश के घर चला गया तो चार साल की मासूम भी उसके पीछे चली गई। जिसके बाद रत्नेश बच्ची को गोद में उठाकर छत पर ले गया और उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ करने लगा।

पीड़िता की मां ने थाने में दी तहरीर
मासूम के चीखने-चिल्लाने पर रत्नेश ने उसे छोड़ दिया। जिसके बाद बच्ची ने घर आकर अपनी मां से कहा कि उसे तेज दर्द हो रहा है। बच्ची की मां को जब घटना की जानकारी हुई तो वह आरोपित के घर शिकायत करने चली गई। इस दौरान रत्नेश ने कुछ लोगों के साथ मिलकर मासूम के परिवार को धमकाने उसके घर आ पहुंचा। पीड़िता की मां ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस ने बच्ची के साथ ऐसी हरकत करने वाले आरोपी रत्नेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 

मासूम से किया डिजिटल दुष्कर्म
इंस्पेक्टर धूमनगंज राजेश मौर्या ने बताया कि पास्को एक्ट, डिजिटल दुष्कर्म, परिवार को धमकाने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा लिखकर आरोपी को गिरफ्तारी कर लिया गया है। रत्नेश UP PCS और Bihar PCS की भी परीक्षा दे चुका है। यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की की सहमति के बगैर प्राइवेट पार्ट्स को अपनी अंगुली या अंगूठे से छेड़ता है तो डिजिटल दुष्कर्म कहा जाता है। ऐसा करने वालों को न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की सजा मिलने का प्रावधान है।

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