प्रयागराज: गर्ल्स हॉस्टल संचालक को पुलिस ने लिया हिरासत में, स्पाई कैमरे से बनाता था लड़कियों के वीडियो

प्रयागराज में हॉस्टल संचालक को दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया गया है। गर्ल्स हास्टल के बाथरूम में स्पाई कैमरा लगवाकर लड़कियों का वीडियो बनाने का आरोपित हास्टल संचालक आशीष खरे अब दो दिन तक पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) पर रहेगा। पुलिस उससे पूछताछ करने के साथ ही घटना से जुड़े अन्य साक्ष्य भी जुटाएगी।

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की संगमनगरी प्रयागराज में शहर के कर्नलगंज इलाके से सनसनी फैलाने वाला मामले सामने आया है क्योंकि यहां पर बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारियां करने के लिए आते है। इस घटना के बाद से उन सभी बच्चों को चौकन्ना हो जाना चाहिए। दरअसल कर्नलगंज इलाके के गर्ल्स हास्टल के बाथरूम में स्पाई कैमरा लगवाकर लड़कियों का वीडियो बनाता था। जिसकी शिकायत के बाद से आरोपित हास्टल संचालक आशीष खरे अब दो दिन तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर रहेगा।

नैनी जेल से कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी
पुलिस हास्टल संचालक आशीष खरे से पूछताछ कर रही है। साथ ही इस घटना से जुड़े अन्य साक्ष्य भी जुटाएगी। मंगलवार को अदालत ने पीसीआर की मंजूरी दी है। बुधवार को पुलिस टीम नैनी जेल से उसे कस्टडी पर लेकर पूछताछ करेगी। कर्नलगंज पुलिस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अभियोजन के तर्कों को सुनकर विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यपाल सिंह प्रेमी ने आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि आरोपित आरोपित आशीष खरे को दो दिन के लिए न्यायिक हिरासत में सौंपे जाने का पर्याप्त आधार है। 

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सामानों की बरामदगी के साथ होगी पूछताछ
पुलिस ने हास्टल संचालक आशीष खरे के खिलाफ प्रार्थना पत्र में कहा था कि आरोपित के द्वारा जो अपराध किया गया है, उससे संबंधित तमाम सामानों की बरामदगी की जानी है। साथ ही पूछताछ भी की जानी है इसलिए आरोपित को पुलिस हिरासत में सौंपा जाए। जानकारी के अनुसार अभियुक्त आशीष खरे को आठ और नौ जून को पुलिस कस्टडी रिमांड में दिए जाने का आदेश हुआ है। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद पुलिस अब उसे जेल से बाहर लाएगी और फिर पूछताछ करते हुए अन्य सामान बरामद करेगी। 

स्पाई कैमरा के मामले में दर्ज है मुकदमा
बता दें कि हास्टल संचालक आशीष खरे के खिलाफ एक प्रतियोगी छात्रा ने मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेजने, धमकी देने सहित कई आरोप लगाते हुए कर्नलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। स्पाई कैमरा के मामले में भी उसके खिलाफ मुकदमा कायम है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यपाल सिंह प्रेमी ने कर्नलगंज पुलिस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अभियोजन के तर्कों को सुनकर आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि आरोपित आशीष खरे को दो दिन की पुलिस हिरासत में सौंपे जाने का पर्याप्त आधार है। 

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