गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 1996 में दर्ज केस को लेकर कोर्ट ने 5 लाख का लगाया जुर्माना

यूपी के गाजीपुर के MP-MLA कोर्ट ने  मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दस साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बाहुबली मुख्तार अंसारी और भाम सिंह गैंगस्टर मामले में दोषी पाए गए है।  

प्रयागराज: पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर रहने के निर्देश दिए है। वहीं अब बांदा जेल में बंद बाहुबली व माफिया मुख्तार अंसारी को एक और झटका लगा है। दरअसल गैंगस्टर के 26 साल पुराने मुकदमे में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगेस्टर कोर्ट में मुख्तार और उसके सहयोगी भीम सिंह पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों को 10-10 साल की सजा और पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि कुल पांच गैंग चार्ज के मुकदमे आरोपियों पर लगाए गए थे। जिसमें 1991 में सिगरा, वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड, उसके बाद गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र में तत्कालीन एडिशनल एसपी पर गोलीकांड का केस शामिल है।

ईडी टीम ने दो राउंड में शुरू की पूछताछ
माफिया डॉन के तौर पर बदनाम पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की ईडी की कस्टडी रिमांड के पहले दिन उससे दो बिंदुओं पर लंबी पूछताछ की। हालांकि सूत्रों के अनुसार अंसारी ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कस्टडी रिमांड मिलने के बाद पूछताछ ईडी को दो टीमों ने दो राउंड में शुरू की। ईडी ने माफिया अंसारीर से पहला सवाल उनकी फरार पत्नी को लेकर पूछा तो वहीं दूसरा गाजीपुर जिले में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर किया गया। पूछताछ के दौरान मुख्तार के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई है। 

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 कई महीनों से फरार चल रही पत्नी को लेकर पूछा सवाल
अंसारी की कस्टडी रिमांड के पहले दिन ईडी की दो अलग-अलग टीमों ने मुख्तार से पूछताछ की। उनसे एक टीम ने शाम बजे पांच बजे से नौ बजे तक पूछताछ की तो वहीं दूसरी टीम ने रात 11 बजे से सुबह चार बज तक पूछताछ की। इस दौरान अंसारी से पहले दिन मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर पूछताछ की गई। कई महीनों से फरार चल रही उनकी पत्नी अफशां अंसारी के बारे में पूछताछ की। ईडी की टीम ने यह जानने की कोशिश की कि उनकी पत्नी अफशां अंसारी कहां है। इसके अलावा वह बयान दर्ज कराने के जांच एजेंसी के सामने क्यों नहीं आ रही है। इस पर उन्होंने टीम को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक बात को ही बार-बार दोहराते रहे कि वह जेल में बंद है और उनको पत्नी के बारे में कुछ पता नहीं है।

ईडी के सवालों पर मुख्तार ने नहीं किया सहयोग
ईडी ने पत्नी के अलावा गाजीपुर जिले के नंदगांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर वेयरहाउस बनाने और उसे राज्य भंडारण निगम को किराए पर देने के बारे में पूछा। इस सवाल पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। टीम से सिर्फ अंसारी ने इतना ही कहा कि वह पिछले 17 सालों से जेल में बंद है और उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी ने परिवार व ससुराल के सदस्यों द्वारा कंपनियां खड़ी किए जाने और उसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन अवैध तरीके से किए जाने के मामले में भी कुछ नहीं बताया। सूत्रों के अनुसार पहले दिन मुख्तार ने ईडी की टीम को बिल्कुल सहयोग नहीं किया। किसी बात की जानकारी नहीं है बोलकर चुप्पी साध लेते थे। इस वजह से पहले दिन तो ईडी की टीम कोई खास जानकारी नहीं जुटा पाई। 

बेटे समेत साले के बयान की रिकॉर्डिंग दिखाकर होगी पूछताछ
इन सबके अलावा पूछताछ के दौरान अंसारी की तरफ से यह भी दलील दी गई है कि उसकी सेहत ठीक नहीं है। इस वजह से वह ज्यादा देर बैठकर बयान नहीं दे सकता है। ईडी दफ्तर में हुई पूछताछ के बाद मुख्तार ने अपना बिस्तर इस्तेमाल किया। यह वहीं बिस्तर है जो बांदा जेल से अपने साथ ले आया था। इसके साथ ही एक सूटकेस और एक बड़े बैग में कपड़े व अन्य सामान भी लाया था। इन सबके अलावा मुख्तार अंसारी जानमाज़ व तस्वीह भी साथ लाया था। ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्तार ने कई सवालों के जवाब में कहा कि वह अपने वकीलों व परिवार के सदस्यों से पूछ कर जवाब देगा। दूसरे दिन ईडी द्वारा पूछताछ में अनुमान लगाया जा रहा है कि बेटे अब्बास अंसारी-साले सरजील रजा व भाई अफजाल अंसारी समेत अन्य लोगों से पहले लिए गए बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाकर करेगी।    

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