रामपुर: सपा नेता आजम खां के प्रार्थना-पत्र पर कोर्ट ने जताई नाराजगी, लगाया 5 हजार रुपए का जुर्माना

Published : Dec 16, 2022, 10:11 AM IST
रामपुर: सपा नेता आजम खां के प्रार्थना-पत्र पर कोर्ट ने जताई नाराजगी, लगाया 5 हजार रुपए का जुर्माना

सार

सपा नेता आजम खां बेटे विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र मामले पर गुरुवार को जिरह नहीं हो सकी। कोर्ट द्वारा जिरह के लिए अंतिम अवसर दिए जाने पर भी आजम खां के वकील जिरह के लिए अदालत नहीं पहुंचे।

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ औऱ कद्दावर नेता आजम खां की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बता दें कि बीते गुरुवार को आजम खां के प्रार्थना पत्र से नाराज कोर्ट ने उनपर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। बीते गुरुवार को आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले पर अदालत में गवाहों से जिरह होनी थी। लेकिन आजम खां ने अपने वकीलों के जरिए बीमारी का हवाला देते हुए अदालत से अगली तारीख पर गवाहों से जिरह करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया था। 

19 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
वहीं आजम खां के प्रार्थना-पत्र पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए आजम समेत अन्य आरोपियों पर 5 हजार का हर्जाना लगाने का आदेश दिया है। बता दें कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई विचाराधीन है। कोर्ट में इसी मामले में को लेकर गुरुवार को जिरह होनी थी। इस मामले में सपा नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी मां डॉ. तंजीन फात्मा आरोपी हैं। कोर्ट ने जिरह के लिए आखिरी मौका दिया था, लेकिन आजम खां के अधिवक्ता जिरह के लिए कोर्ट नहीं पहुंचे। 

बचाव पक्ष पर लगाया गया ये आरोप
बता दें कि इस मामले में विवेचना अधिकारी नरेंद्र त्यागी और अब्दुल्ला के प्रस्तावक दिनेश गोयल की गवाही हो चुकी है। लेकिन अभी जिरह नहीं हुई है। लेकिन आजम खां ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए अगली तारीख के लिए प्रार्थन पत्र लगाया था। जिसके बाद कहा गया कि बचाव पक्ष की ओर से मामले पर हीलाहवाली की जा रही है। वहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बचाव पक्ष पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए अगली तारीख 19 दिसंबर तय की है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की ओर से यह केस दर्ज कराया गया था।

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