रेप के आरोपी को अदालत ने सुनाई महज नौ दिन में सजा, 20 साल कैद के साथ लगाया 50 हजार का जुर्माना

Published : Nov 23, 2019, 03:27 PM ISTUpdated : Nov 23, 2019, 03:43 PM IST
रेप के आरोपी को अदालत ने सुनाई महज नौ दिन में सजा, 20 साल कैद के साथ लगाया 50 हजार का जुर्माना

सार

अदालत ने 13 नवंबर को आरोपी के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो कानून के तहत आरोप तय कर नौ दिन तक चली नियमित सुनवाई में उसे दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

बांदा: उत्तर प्रदेश में महोबा जिले की एक अदालत ने 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने के दोषी को महज नौ दिन की नियमित सुनवाई कर शुक्रवार को बीस साल कैद की सजा सुनाई और साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

13 नवंबर को आरोपी पर दर्ज हुए बलात्कार के आरोप, 9 दिन में आया फैसला 

दोषी रामकरण के खिलाफ गत छह अक्टूबर को एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बहन को बहला-फुसला कर ले जाने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने 20 दिन बाद किशोरी को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में दर्ज कराए बयान में किशोरी ने बलात्कार किये जाने की बात कही थी। 

इसके बाद अदालत ने 13 नवंबर को आरोपी के खिलाफ बलात्कार और पॉक्सो कानून के तहत आरोप तय कर नौ दिन तक चली नियमित सुनवाई में उसे दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

उन्होंने कहा कि देश का यह पहला मामला है, जब अदालत ने दोषी को महज नौ दिन में सजा सुनाई है।

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