प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। जिसके अंतर्गत एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों की एक सूची बनाई जाती है जिन किसानों का नाम पीएम सम्मान निधि योजना में होता है, उन्हें केंद्र सरकार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
उत्कर्ष बाजपेई
लखनऊ: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमान्त किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिनके पास 2 हेक्टेयर (4.9 एकड़) से कम भूमि हो। इस योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6 हजार रूपया मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ₹ 6,000 प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को तीन किश्तों में भुगतान किया जाता है और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है। अर्थात प्रत्येक 4 माह के बाद किसान को 2 हजार की सहायता राशि दी जा रही है। 24 फरवरी 2019 से लागू यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।
साल 2018 में हुई थी इस योजना की शुरुआत
इस योजना की शुरुआत साल 2018 के रबी सीजन में की गई थी। उस समय सरकार ने इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपये का अग्रिम बजटीय प्रावधान करा लिया था, जबकि योजना पर सालाना खर्च 75 हजार करोड़ रुपये आने का अनुमान था। लेकिन देश में किसानों की संख्या अधिक होने के कारण एवं इस योजना में किसानो की दिलचस्पी होने के कारण सालाना खर्च में बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना के अंतर्गत अभी तक 11 किस्ते किसानों के खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई हैं एवं सभी किसानों को पीएम किसान की 12वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन आपको बताते दें कि 12वीं किस्त कल अब केवल उन्हीं किसानों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने निर्धारित तिथि से पहले यानी रविवार 31 जुलाई से पहले पीएम किसान e-KYC पूर्ण कराई है यदि आप भी इस 12वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं अंतिम तिथि से पहले केवाईसी अवश्य करा लें। किसान सम्मान निधि लिस्ट 2022 को pmkisaan.gov.in पर देखा जा सकता है।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का पूरी प्रक्रिया
किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 11 किस्ते जारी की जा चुकी हैं। जिसके जरिए किसानों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। 11वीं किस्त की राशि सरकार द्वारा 31 मई 2022 को किसानों को वितरित की गई है। जिसके माध्यम से 10 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा है। सरकार जल्द ही 12वीं किस्त की राशि भी प्रदान करेगी। यह राशि जुलाई से अगस्त 2022 के बीच खाते में जमा की जाएगी। 12वीं किस्त की प्राप्ति करने के लिए किसानों को पहले अपना e-KYC करवाना होगा। वह सभी किसान जो अपना e-KYC नहीं करवाएंगे उनको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। इस योजना का फायदा ग्रामीण कृषि योग्य भूमि वाले किसानों के साथ ही शहरी कृषि योग्य भूमि वाले किसान भी उठा सकते हैं। आइए जानते हैं की पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का क्या प्रोसेस है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन की यह पूरी प्रक्रिया है। इसमें ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता हैं। चलिए जानते है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का पूरा प्रोसेस।
1. पीएम किसान के पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं। यहां 'फार्मर कॉर्नर' पर क्लिक करें।
2. इसके बाद ‘New Farmer Registration’ टैब पर क्लिक करना होगा।
3. फिर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा।
4. उसके बाद कैप्चा कोड भरकर अपने राज्य को चुनें।
5. अब आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। यहां पर पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
6. आपको यहां अपने बैंक अकाउंट और खेत से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी।
7. इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। जिसके बाद आपका आवेदन दर्ज हो जाएगा।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की पूरी प्रक्रिया, इस योजना के पात्र नहीं है ये लोग
वहीं अगर आप पीएम किसान योजना में ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आपको किसान कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। यहां आप आसानी से योजना में रजिस्टर हो सकते हैं। बता दें कि इस योजना का लाभ ये किसान नहीं उठा सकते है जो पीएम किसान योजना के नियम व शर्तों के अनुसार निम्न किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं। सभी संस्थागत भूमिधारक किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं। साथ ही वो किसान परिवार, जिसमें एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं। जैसे- संवैधानिक पदों पर हैं या पहले रहे हों। दूसरा पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री, लोकसभा / राज्य सभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष। तीसरा केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/lV क्लास/ग्रुप डी कर्मचारी को छोड़कर)। चौथा 10,000 रुपये या इससे अधिक की पेंशन पाने वाले सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (मल्टी टास्किंग कर्मचारियों को छोड़कर), वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में आयकर का भुगतान किया था और पांचवा पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट।
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