
सुल्तानपुर: महज 5 रुपए की बात के लिए एक दुकानदार के जेल जाने तक की नौबत आ गई है। दरअसल 5 रुपए की चेन को लेकर दुकानदार ने आनाकानी की थी। हालांकि उपभोक्ता सजग निकला और वह उपभोक्ता फोरम पहुंच गया। इसके चलते अब दुकानदार के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। 18 साल पहले की इस घटना के बाद पीड़ित दुकानदार अब चक्कर काटने को मजबूर है।
बैग की चेन का रनर हो गया था खराब
यह बात 10 अगस्त 2004 की है। निरालानगर के रहने वाले अजीजुर्रहमान के बेटे को स्कूल बैग की आवश्यकता थी। उन्होंने 80 रुपए की बैग गंदा नाला स्थित हिजाजी ट्रेडर्स से खरीदा था। बैग को घर लाने पर जैसे ही बच्चे ने उसे खोला तो उसका रनर खराब निकला। मामले को लेकर जब खरीददार ने शिकायत की तो दुकानदार ने उसे वापस रख लिया। तकरीबन एक सप्ताह दौड़ाने के बाद भी उसे ठीक न किया गया और वापस करने से भी इंकार कर दिया गया। इस मामले को लेकर पीड़ित ने क्षतिपूर्ति के लिए परिवाद दायर कर दिया। इसी मामले में उपभोक्ता फोरम के द्वारा अब गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है।
कोर्ट का आदेश न मानने पर जारी हुआ वारंट
आयोग ने कहा कि जब पीड़ित के दुकान पर आने के बाद भी उसका बैग ठीक करके नहीं दिया गया तो बाद में उसे आपने घर कैसे भिजवा दिया। बैग न देना ग्राहक सेवा में कमी का मामला है। इस मामले को लेकर आयोग ने 6 फरवरी 2014 को भी आदेश पारित किया था। उसमें कहा गया था कि एक माह के भीतर बैग की कीमत 80 रुपए और परिवाद दायर करने की तिथि से देय तिथि तक 9 प्रतिशत का साधारण ब्याज और क्षतिपूर्ति के मद में दो हजार रुपए और वाद व्यय के लिए एक हजार रुपए अलग से दे। हालांकि विपक्षी ने ऐसा नहीं किया। इस मामले में कोर्ट ने मार्च 2021 में फिर से जिलाधिकारी को रिमांइडर भेजा। हालांकि कोई कार्रवाई न होने पर 12 नवंबर 2022 को गैर जमानती वारंट जारी कर एसपी को पत्र भेजा गया। मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है।
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