रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर को 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 10 लाख का जुर्माना

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए यूपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित सात दोषियों को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

लखनऊ (Uttar Pradesh ).  उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए यूपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित सात दोषियों को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बता दें कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल 2018 को ज्यूडिशियल कस्टडी में संदिग्ध मौत हो गई थी। पिछले हफ्ते इस मामले में आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने कहा था- घटनाक्रम से स्पष्ट हो जाता है कि कुलदीप सिंह सेंगर के संरक्षण में ही पुलिस ने पीड़ित को राइफल की बैरल से पीटा और उसके साथ हैवानियत की गई। इसलिए इसका दोष साबित होता है। 

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सात को हुई सजा,चार लोग हुए बरी 
इस केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, कामता प्रसाद (सब इंस्पेक्टर), अशोक सिंह भदौरिया (एसएचओ), विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह और जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया गया। शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह, राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह, कांस्टेबल आमिर खान और शरदवीर सिंह कोर्ट से बरी हो गए हैं।

दुष्कर्म मामले में पहले ही हो चुकी है उम्रकैद की सजा
भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक कुलदीप सेंगर को नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में उम्रकैद की सजा हो चुकी है। 16 दिसंबर, 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में सेंगर को दोषी ठहराया था और 20 दिसंबर को उम्रकैद की सजा हुई थी।
 

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