फॉलोवर्स 7 लाख और चुनाव में जब्त हुई जमानत, जानिए बिकनी गर्ल अर्चना गौतम को मिले कितने वोट

Published : Mar 11, 2022, 02:56 PM ISTUpdated : Mar 11, 2022, 02:59 PM IST
फॉलोवर्स 7 लाख और चुनाव में जब्त हुई जमानत, जानिए बिकनी गर्ल अर्चना गौतम को मिले कितने वोट

सार

यूपी चुनाव परिणाम सामने आने के साथ ही बिकनी गर्ल अर्चना गौतम को बड़ा झटका लगा है। उन्हें महज 1519 वोट ही हासिल हुए हैं। जिसके बाद वह चौथे नंबर पर रहीं। उनके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और अन्य ने भी चुनाव प्रचार किया था। 

लखनऊ: यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस ने महिलाओं को 40 फीसदी टिकट का ऐलान कर विपक्षियों को सोच में डाल दिया था। हालांकि जब परिणाम सामने आए तो देखा गया कि इसमें से ज्यादातर का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। इसी कड़ी में कांग्रेस की कैंडिडेट अर्चना गौतम टिकट मिलने के बाद से चुनाव तक काफी चर्चाओं में रहीं। हालांकि उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। उन्हें चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। 

तीसरे नंबर पर रहीं बिकनी गर्ल 
हस्तिनापुर से कांग्रेस प्रत्याशी परिणामों में तीसरे नंबर पर रहीं। उन्हें कुल 1519 वोट मिलें। जबकि पहले नंबर पर रहे भाजपा के दिनेश को 1 लाख 7 हजार 87 वोट मिलें, वहीं दूसरे नंबर रहे सपा के योगेश वर्मा को 1 लाख 275 वोट मिले। 

 

इंस्टाग्राम पर हैं 7 लाख 56 हजार फॉलोवर्स 
अर्चना गौतम सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में रहती हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 7 लाख 56 हजार फॉलोवर्स हैं। हालांकि सोशल मीडिया की तरह चुनाव में लोगों पर उनका जादू नहीं चला। लोग उन पर और कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं कर पाए। जिसके चलते उन्हें महज 1519 वोट ही हासिल हुए। 

2015 में बॉलीवुड में ली एंट्री, म्यूजिक वीडियोज में भी किया काम 
अर्चना गौतम ने 2015 में बॉलीवुड में एंट्री ली थी। इसके अलावा वह टीवी-प्रिंट विज्ञापनों में भी काम कर चुकी हैं। अर्चना की पहली हिंदी फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती थी। इसके अलावा उन्होंने ढेरों म्यूजिक वीडियोज में भी काम किया है। 

0.66 फीसदी मिले वोट
हस्तिनापुर में कुल 230276 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हालांकि इसमें से सिर्फ 0.66 फीसदी यानी कि 1519  वोट ही अर्चना गौतम को मिल सके। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 158 में विभिन्न चुनाव में उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त और वापस करने की शर्त का उल्लेख है। नियम के तहत यदि किसी उम्मीदवार को किसी निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल वैध मतों के 1/6 से कम वोट मिलते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। इसका अर्थ है कि जिस उम्मीदवार ने रुपये जमा किए थे उसकी राशि वापस नहीं की जाएगी।

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