
मुजफ्फरनगर: शनिवार को पॉक्सो की विशेष अदालत के जज ने नाबालिग लड़की(Minor girl) के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी जाहिद को सजा सुनायी गयी। पूरा मामला यूपी के मुजफ्फरनगर जिला (Muzaffarnagar District) स्थित ककरौली गाँव से जुड़ा हुआ था। जहां 5 साल पहले जाहिद एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर दिल्ली ले गया और वहाँ उसके साथ दुष्कर्म (rape) जैसी वारदात को अंजाम दिया।
दुष्कर्म के आरोपी को हुई 12 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना
मामले की सुनवाई कर रहे पॉक्सो की विशेष अदालत(special court) के जज संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (special public prosecutor) दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की। जिसके बाद बहला फुसलाकर दिल्ली के एक कमरे में रहकर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी ज़ाहिद को 12 वर्ष की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही आरोपी जाहिद पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
5 साल पुराना था मामला-
आपको बता दें कि शनिवार को दुष्कर्म से जुड़े जिस मामले की सुनवाई की गई, वह 19 जुलाई 2016 यानी 5 साल पुराना था। 2016 में मुजफ्फरनगर जिले के ककरौली गांव में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को दो नाबालिग बच्चों की ओर से बहला फुसला कर जाहिद के पास ले जाया गया। फिर जाहिर उस बालिका को अपने चंगुल में फंसाकर बहाने से दिल्ली ले गया। जहां उसने बालिका के साथ एक कमरे में दुष्कर्म किया।
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