इलाहबाद उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश, कहा- अब थाने में किसी को बुलाने के लिए लेनी होगी मंज़ूरी

Published : May 05, 2022, 03:10 PM ISTUpdated : May 05, 2022, 03:14 PM IST
इलाहबाद उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश, कहा- अब थाने में किसी को बुलाने के लिए लेनी होगी मंज़ूरी

सार

 इलाहबाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना थानाध्यक्ष की मंजूरी के अधीनस्थ थाने में नहीं भुला सकेंगे।वहीं दूसरी तरफ अभियुक्त को बुलाने के लिए थाना प्रभारी की अनुमति आवश्यक होगी। किसी भी पुलिस स्टेशन में ऐसे मामलों की सुनवाई यह शिकायत की जा सकती है।

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर के पाली थाना के अंदर हुए दुष्कर्म मामले को उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस दुष्कर्म कांड को संज्ञान लेने के बाद एक बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति को बिना थानाध्यक्ष की मंजूरी के अधीनस्थ थाने में नहीं भुला सकेंगे।वहीं दूसरी तरफ अभियुक्त को बुलाने के लिए थाना प्रभारी की अनुमति आवश्यक होगी। किसी भी पुलिस स्टेशन में ऐसे मामलों की सुनवाई यह शिकायत की जा सकती है।

न्यायमूर्ति अरविंद मिश्र और मनीष माथुर की खंडपीठ ने दिए निर्देश
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि “किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत की जा सकती है। जिसमें जांच की आवश्यकता होती है और आरोपी की उपस्थिति, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निर्धारित कार्रवाई का एक उपयुक्त तरीके का पालन किया जाना चाहिए, जो ऐसे व्यक्ति को लिखित नोटिस देने पर विचार करता है, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद ही किसी भी आरोपी को बुलाया जाना चाहिये।”

ललितपुर कांड के बाद कोर्ट ने दिया निर्देश
पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होती है, लोगों की मदद करती है, लेकिन ललितपुर में पुलिस की वर्दी पर ना मिटने वाला दाग लग गया है। ललतिपुर में नाबालिग के साथ रेप के बाद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। ताकी आने वाले समय में इस तरह की कोई भी घटना ना हो सके।
क्या है पूरा मामला
बता दे कि  ललितपुर में नाबालिग लड़की से पहले गैंगरेप और फिर थाने में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। ललितपुर के पाली थाने के इंस्पेक्टर पर लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोप लगने के बाद से थाना अध्यक्ष फरार है। उसको सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर समेत 6 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बाताया ये भी जा रहा है कि नाबालिग लड़की का अपहरण कर भोपाल में उसके साथ 4 लड़को ने बलात्कार किया और उसके बाद उसको ललितपुर छोड़ गए। इस पूरे मामले में जानकारी ये भी मिली है कि लड़की की मौसी ने ही लड़की को SHO के कमरें में छोड़कर आई थी।  

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