कानपुर हिंसा: सड़क खाली कर दो वरना जीप चढ़ा दूंगा...सुनकर पलभर में तितर-बितर हुई भीड़, पीछे हटे उपद्रवी

Published : Jun 04, 2022, 01:32 PM IST
कानपुर हिंसा: सड़क खाली कर दो वरना जीप चढ़ा दूंगा...सुनकर पलभर में तितर-बितर हुई भीड़, पीछे हटे उपद्रवी

सार

सिपाही मुश्ताक खां ने जीप उपद्रवियों की ओर तेज रफ्तार में दौड़ा दी। पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर वह लगातार कहते रहे। ऐसे में भीड़ तितर-बितर हो गई। वह दस बार जीप उपद्रवियों की भीड़ के बीच से चीरते ले गया। मुश्ताक ने बताया कि भीड़ काफी उग्र थी। उन्हें इसके अलावा कुछ और समझ नहीं आया। लोगों को सुरक्षित प्राथमिकता पर थी।

कानपुर: नई सड़क पर बवाल संभालने के लिए पुलिस फोर्स बहुत कम थी पर पांच जांबाजों ने मोर्चा संभाला तो हजारों की संख्या में पथराव-बमबाजी, गोलीबारी करने वाले उपद्रवियों को पीछे हटना पड़ा। बवालियों के बीच बेकनगंज थाने के सिपाही मुश्ताक खां ने चिल्लाकर कहा कि सड़क खाली कर दो वरना जीप चढ़ा दूंगा। जिस वक्त भीड़ नई सड़क से सद्भावना चौकी की तरफ बढ़ रही थी उस वक्त वहां एसीपी अनवरगंज मोहम्मद अकमल खां के साथ पांच सिपाही मौजूद थे।

उपद्रवियों की ओर तेज रफ्तार में दौड़ा दी जीप
सिपाही मुश्ताक खां ने जीप उपद्रवियों की ओर तेज रफ्तार में दौड़ा दी। पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर वह लगातार कहते रहे। ऐसे में भीड़ तितर-बितर हो गई। वह दस बार जीप उपद्रवियों की भीड़ के बीच से चीरते ले गया। मुश्ताक ने बताया कि भीड़ काफी उग्र थी। उन्हें इसके अलावा कुछ और समझ नहीं आया। लोगों को सुरक्षित प्राथमिकता पर थी।

तीन एफआईआर हुई दर्ज
देर रात बेकनगंज थाने में तीन एफआईआर दर्ज कराई गई। इसमें घटना में घायल मुकेश समेत अन्य पीड़ितों की तरफ से पहली एफआईआर, नई सड़क और दादामियां चौराहा पर पुलिस पर हमला करने व उपद्रव करने के मामले में पुलिस ने वादी बनकर दो एफआईआर दर्ज कराई है।

इन लोगों के नाम शामिल
तीन एफआईआर में पुलिस ने जौहर फैंस एसोसिएशन के हयात जफर हाशमी, एहतशाम कबाड़ी, जीशान, आकिब, निजाम कुरेशी,अजिजुर, अमिर जावेद अंसारी समेत 40 को नामजद किया गया है। वहीं एक हजार अज्ञात को शामिल किया गया है। इनके खिलाफ धारा 147, 148 (बलवा), 149(जनसमूह द्वारा अपराध करना), 153(धर्मस्थान आदि से अपराध करना), 307(जान से मारने का प्रयास), 323(मारपीट), 504, 506(जान से मारने की धमकी देना), 332(लोकसेवक को डराना धमकाना), 333 (लोकसेवक को कर्तव्य करने से रोकना), 353 (सरकारी कार्य में बाधा) व 7 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट के तहत रिपोर्ट की है।
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