सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दी बड़ी राहत, जौहर यूनिवर्सिटी पर नहीं होगी कोई कार्रवाई

शीर्ष न्यायालय ने रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के हिस्सों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा।

Ashish Mishra | Published : May 27, 2022 10:46 AM IST

लखनऊ: यूपी के समाजवादी पार्टी नेता व विधायक आजम खान को आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष न्यायालय ने रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के हिस्सों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय की जमानत की शर्त पर रोक लगा दी थी, जिसमें खान ने रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट को विश्वविद्यालय से संबंधित भूमि पर कब्जा करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया खान पर लगाई गई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जमानत की शर्त असंगत थी और एक दीवानी अदालत के आदेश की तरह लग रही थी। शीर्ष अदालत छुट्टी के बाद मामले की सुनवाई करेगी।

जमानत पर जेल से रिहा होने के कुछ दिनों बाद सोमवार को सपा विधायक के रूप में शपथ लेने वाले खान के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सुप्रीम के सामने पेश हुए। सिब्बल ने कहा कि रामपुर डीएम ने विश्वविद्यालय के भवनों को खाली करने की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया था और उन्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे। आजम खान जमीन हथियाने समेत कई आरोपों में सीतापुर जेल में बंद थे।

27 महीने बाद जेल से आजम जेल से आए बाहर
बता दें कि कुछ दिन पहले ही आजम खान करीब 27 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने गुरुवार को आजम खान को अंतरिम जमानत दी है। यूपी के सीतापुर जेल में वो 27 फरवरी 2020 से बंद हैं। 

यूपी में योगी सरकार के आने के बाद आजम खान के खिलाफ ऐसा कानूनी शिकंजा कसा कि एक के बाद एक कुल 89 मुकदमे दर्ज हो गए। 26 फरवरी 2020 को आजम रामपुर में गिरफ्तार हुए और 27 फरवरी 2020 से सीतापुर की जेल में बंद हैं. अब 27 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान को सभी मामलों में जमानत मिली है।

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