यूपी पंचायत चुनावः 16 जिला पंचायत अध्यक्ष पद के बदल गए आरक्षण

उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक 2015 को आधार मानते हुए आरक्षण का निर्धारण किया गया है। मंगलवार को योगी कैबिनेट ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) 12वें संशोधन को मंजूरी दे दी थी। वहीं, खबर है कि 26 मार्च को आरक्षण सूची के प्रकाशन के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना भी कर सकता है।
 

Asianet News Hindi | Published : Mar 18, 2021 9:22 AM IST / Updated: Mar 18 2021, 02:56 PM IST

लखनऊ (Uttar Pradesh) । हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच द्वारा बीते दिनों पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर दिए गए आदेश का असर देखने को मिल रहा है। पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नए सिरे से चक्रानुकम आरक्षण प्रक्रिया का बुधवार निर्धारण करना शुरू कर दिया। पहले चरण में शासन ने जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची जारी की है। बता दें कि इस बार जारी की गई सूची में 16 जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए आरक्षण बदल गई। 

इन सीटों का बदला आरक्षण
पंचायतीराज विभाग ने आरक्षण निर्धारण का कार्यक्रम जारी किया है। सभी जिलाधिकारियों को 26 मार्च तक आरक्षण एवं आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन कराना होगा। जिला पंचायत फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज, कन्नौज, मऊ, अमेठी सोनभद्र व हमीरपुर सीटें अब सामान्य से महिला वर्ग में आरक्षित हो गई हैं। अलीगढ़, आगरा, बलरामपुर, सुलतानपुर, शाहजहांपुर, मुरादबाद व बुलंदशहर महिला आरक्षण से निकलकर अनारक्षित हो गई हैं।अन्य जिला पंचायतों में पूर्व घोषित आरक्षण बना रहेगा।

26 मार्च को जारी हो सकती है अधिसूचना
उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक 2015 को आधार मानते हुए आरक्षण का निर्धारण किया गया है। मंगलवार को योगी कैबिनेट ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) 12वें संशोधन को मंजूरी दे दी थी। वहीं, खबर है कि 26 मार्च को आरक्षण सूची के प्रकाशन के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना भी कर सकता है।
 

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