
बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश). अपराधियों को सजा देने का अधिकार कोर्ट और पुलिस के पास है। लेकिन इसके बाद भी लोग बदमाशों को सबक सिखाने के चलते खुद क्राइम कर जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जहां अदालत ने एक 70 साल की बुजुर्ग महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई। क्योंकि महिला ने बेटी के साथ रेप की कोशिश कर रहे शख्स की हत्या जो कर दी थी। अब कोर्ट ने 11 साल पुराने हत्या के मामले में महिला के इस कृत्य को ऑनर किलिंग और सुनियोजित हत्या करार देते हुए यह फैसला सुनाया।
जज ने कहा-महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए था...
दरअसल, बुलंदशहर की अडिशनल सेशन कोर्ट के जज राजेश्वर शुक्ला ने 14 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया है। जिसकी कॉफी शनिवार को मीडया के सामने आई है। जज ने कहा कि महिला ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए मृतक पर कई बार कुल्हाड़ी से प्रहार था, जो कि नहीं करना चाहिए था। अगर आरोपी रेप की कोशिश कर रहा था, तो उस पर हल्का बल प्रयोग करके उसे रोका जा सकता था। इसके बाद पुलिस में जाकर शिकायत करनी चाहिए थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने कानून हाथ में लेते हुए यह क्राइम कर दिया।
केस के ट्रायल को पूरा होने में 11 साल का वक्त लगा
बता दें कि जब आरोपी महिला कस्तूरी देवी ने यह क्राइम किया था उस दौरान उसकी उम्र 59 साल थी, लेकिन अब 11 साल बाद उसकी आयू 70 साल हो गई है। महिला ने 31 जुलाई 2010 को प्रवीण कुमार नाम के युवक की हत्या की थी। घटना के बाद उसने अपना अपराध कबूल कर लिया था। केस के ट्रायल को पूरा होने में 11 साल का वक्त लगा। पुलिस ने जज के सामने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मृतक की गर्दन पर किसी धारदार हथियार के 5 से ज्यादा निशान थे।
ऐसे घटा पूरा क्राइम
11 साल पहले मृतक प्रवीण आरोपी महिला के घर में आधी रात को घुसा था। जहां उसने 20 साल की लड़की के साथ जबरदस्ती रेप करने की कोशिश की। पीड़िता जब चीखी तो उसकी मां कस्तूरी उठी और कुल्हाड़ी लेकर आई। इसके बाद महिला ने प्रवीण पर उससे वार किया जिससे उसकी मौत हो गई।
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