
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मंगलवार को 24 घंटे में कोरोना के 992 मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अभी वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 6 जनवरी से नए नियम लागू होंगे। मंगलवार को सीएम योगी (CM Yogi) ने टीम-9 के साथ बैठक के बाद यह निर्देश दिए हैं। कक्षा 10 वीं तक के सभी शासकीय व निजी विद्यालयों में मकर संक्रांति तक अवकाश घोषित किया जाए।
दरअसल, कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद मंगलवार को सीएम ने टीम-9 के साथ बैठक की। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सीएम ने करीब 3 घंटे तक एक्सपर्ट्स के साथ मौजूदा हालत की समीक्षा की। इसके बाद बंदिशों को बढ़ाने का फैसला लिया गया।
6 जनवरी से लागू होंगे नए नियम
कक्षा 10 वीं तक के सभी शासकीय व निजी विद्यालयों में मकर संक्रांति तक अवकाश घोषित किया जाए। इस अवधि में उनका टीकाकरण जारी रहेगा। वर्तमान में प्रदेश के किसी जनपद में एक्टिव कोविड केस की संख्या 1000 से अधिक नहीं है। किंतु व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए जिन जनपदों में एक्टिव केस की न्यूनतम संख्या 1000 से अधिक हो जाए, वहां जिम, स्पा, सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट आदि सार्वजनिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जाए। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता न हो। खुले स्थान पर ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोगों के उपस्थिति की अनुमति न दी जाए। मास्क-सैनीटाइज़र की अनिवार्यता रहे। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 से प्रातः 06 बजे तक लागू की जाए। यह व्यवस्था 06 जनवरी, गुरुवार से प्रभावी कर दी जाए।
पिछले 24 घंटे में लखनऊ में 150 और यूपी में 952 कोरोना के मामले रिपोर्ट होने के बाद सरकार को इस दिशा में फैसला करना पड़ा। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब 10वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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