
प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में जमानत दे दी है। अदालत के आदेश के बाद फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में एसपी नेता की पत्नी और बेटे को रिहा किया जाएगा। वहीं आजम खान को बेल तो दे ही, लेकिन वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
कई मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान
दरअसल, इन तीनों के खिलाफ बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। जब इनको हाईकोर्ट ने जमानत दे तो आकाश का कहना है कि वह इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आजम खां धोखाधड़ी समेत कई मामलों में इन दिनों सीतापुर जेल में बंद है।
90 मामलों में से 86 मामलों में मिली जमानत
बता दें कि धोखाधड़ी के इस मामले में अदालत ने 1 सितम्बर को दोनों पक्षों की बहस के बाद अपने पास सुरक्षित रख लिया था। अब आदेश के बाद तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला को तुरंत रिहा किया जाएगा। जबकि आजम को शिकायतकर्ता का बयान दर्ज होने के बाद छोड़ा जाएगा। आजम खान के खिलाफ दर्ज 90 मामलों में अब तक 86 मामलों में जमानत मिल चुकी है। वहीं हाईकोर्ट के दो और जिला कोर्ट रामपुर के 2 मुकदमों में जमानत मिलना बाकी है।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था
इन तीनों ने 26 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया था। इन सभी के खिलाफ मामलों की सुनवाई विभिन्न न्यायालयों में चल रही थी। लॉकडाउन के चलते कोर्ट बंद होने से आजम खां समेत तीनों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई भी लटक गई थी।
आजम पर दर्ज हैं भू-माफिया समेत लूटपाट के मामले
योगी सरकार आने के बाद आजम खान को भू-माफिया घोषित किया गया है। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीन कब्जा करने के आरोप में करीब 27 किसानों ने आजम खान के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए। इसके अलावा यतीमखाना प्रकरण में लूटपाट और मकान तोड़ने के आरोप में भी दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं।
पत्नी और बेटे पर भी दर्ज हैं कई मामले
दूसरी तरफ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर जन्मतिथि में हेराफेरी कर विधानसभा चुनाव लड़ने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके बाद कोर्ट ने उनका निर्वाचन भी रद्द कर दिया था। ऐसे कई मामले हैं जिनमें उनकी मां तंजीन का नाम भी शामिल है।
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