
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ की सरकार में अब जमीन की रजिस्ट्री किसी भी जिले से हो सकती हैं। इतना ही नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रार कार्यालय में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दरअसल मंडल मुख्यालय पर प्रयोग सफल रहने के बाद राज्य सरकार इसे जिला मुख्यालय पर भी लागू करने जा रही है। बीते 12 सितंबर से मंडल मुख्यालयों पर स्टांप एवं निबंधन विभाग ने इसका प्रयोग शुरू किया था। जिसमें नियम बनाया गया था कि जमीन की रजिस्ट्री मंडल मुख्यालय किसी भी रजिस्ट्री कार्यालय में की जाए।
जिला मुख्यालय पर लागू करने के लिए विभाग पर जारी है काम
अगर किसी सब रजिस्ट्रार कार्यालय में भीड़ है तो आप दूसरे सब रजिस्ट्रार के यहां जाकर अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं होगा कि उस क्षेत्र में आपकी संपत्ति आती है या नहीं। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल का कहना है कि इस व्यवस्था को मंडल मुख्यालय के बाद अब जिला मुख्यालय पर भी जल्द लागू कर दिया जाएगा। विभाग के द्वारा इस पर काम जारी है। वहीं दूसरी ओर हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से ऑनलाइन स्लॉट लेकर अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवा सकता है।
जानिए क्या है पूरा प्रोसेस, इस तरह से चेंक करें वेटिंग लिस्ट
रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट www.igrsup.gov.in पर जाएं। उसके बाद वहां पर पूरी डिटेल भरनी होगी। इसके बाद घर बैठे ही स्लॉट बुक हो जाएगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में इसकी व्यवस्था जल्द ही शुरू होगी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइन पर जाना होगा। उसके बाद जब पूरी डिटेल भर जाएगी तो समय अलॉट हो जाएगा। फिर इसमें रजिस्ट्री कार्यालय के साथ ही समय और तारीख दोनों के बारे में बताया जाएगा। तारीख व समय मिलने के बाद चेक किया जा सकता है कि कहां और कितनी वेटिंग मिल रही है। जिस भी ऑफिस में वेटिंग टाइम कम होगा तो उस ऑफिस में समय मिल जाएगा।
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