
गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश में बीतों दिनों जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के जिले गाजियाबाद में धारा-144 को लागू कर दिया गया है। यह धारा जिले में 10 अगस्त 2022 तक लागू रहेगी। धारा 144 लगने के बाद पांच या पांच से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा इस दौरान अगर किसी शख्स ने कोविड गाइडलाइंस का उल्लघंन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर निर्देश गाजियाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने दिए है।
जिला प्रशासन इलाकों की ड्रोन से करेगा निगरानी
राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंसा के बाद सभी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था पर बात की थी। इसी दौरान उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अपने जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। योगी सरकार के निर्देशों के बाद ही पूरे प्रदेश के कई शहरों में अब पहले से ज्यादा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जुमे की नमाज के पहले ही सुरक्षा दृष्टि को लेकर कड़े इंतजाम किए गए थे लेकिन वह सब फेल होते दिखाई दिए। राज्य सरकार ने अब फिर सुरक्षा के इंतजामों को बढ़ा दिया है।
राज्य के इन जिलों में पहले से ही लागू धारा 144
प्रदेश के कानपुर, सहारनपुर, प्रयागराज और लखनऊ में पहले से ही सीआरपीसी की धारा 144 लागू है। जिसके बाद अब गाजियाबाद में भी धारा 144 को 10 अगस्त 2022 तक लागू कर दी है। इसके साथ ही गाजियाबाद जिला प्रशासन इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों के साथ मीटिंग के बाद सख्त निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटने और सुरक्षा-व्यवस्था सख्त चाक-चौबंद रखने को कहा है।
कौन है प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद पंप, जिसने बच्चों को आगे कर बरसाए पत्थर
कौन है नूपुर शर्मा का सिर धड़ से अलग करते हुए दिखाने वाला फैसल वानी
उत्तर प्रदेश में हो रही राजनीतिक हलचल, प्रशासनिक फैसले, धार्मिक स्थल अपडेट्स, अपराध और रोजगार समाचार सबसे पहले पाएं। वाराणसी, लखनऊ, नोएडा से लेकर गांव-कस्बों की हर रिपोर्ट के लिए UP News in Hindi सेक्शन देखें — भरोसेमंद और तेज़ अपडेट्स सिर्फ Asianet News Hindi पर।