
लखनऊ. देश में कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन-3 का आगाज हो चुका है। इस बार इसे 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया गया है। इस बार लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने कुछ रियायतें भी दी हैं। कई प्रदेशों की मांग के बाद सरकार ने कुछ शर्तों के साथ शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी शराब की दुकानें खुल सकेंगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए सोमवार से अनुमति दे दी है।
यहां मिलेगी शराब
दरअसल, शराब से राज्य सरकारों को भारी रेवेन्यू मिलता है। ऐसे में लॉकडाउन की वजह से ये दुकानें पहले बंद थी। अब केद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकारें इसे खोल पाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 4 मई से शराब की बिक्री की इजाजत दे दी है। अभी इसकी बिक्री ग्रीन और ऑरेंज जोन में ही हो पाएगी। वहीं हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही पाबंदी रहेगी। छूट से होटलों और रेस्टोरेंटों को भी बाहर रखा गया है। यानी यहां भी शराब पर पाबंदी रहेगी।
सुबह 10 लेकर शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें
यूपी सरकार शराब की दूकानों को खोलने के लिए समयसीमा तय की है। इसी टाइमिंग के तहत दूकानें खुलेंगी और बंद होंगी। सरकार ने बताया कि आबकारी विभाग दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति देगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। एक बार में किसी दुकान पर 5 लोग ही शराब खरीद सकेंगे। अगर किसी दुकान पर इसका उल्लंघन पाया जाता है तो प्रशासन कार्रवाई के साथ लाइसेंस भी रद्द कर सकती है।
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