योगी सरकार की नई व्यवस्था, अब शॉपिंग मॉल्स में भी मिलेगी शराब

सरकार ने अपने आदेश में यह कहा है कि शराब बिक्री होने का मतलब ये नहीं होगा कि वहां पर शराब का सेवन भी किया जा सकता है। मतलब मॉल्स में शराब के सेवन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा।

Asianet News Hindi | Published : May 23, 2020 1:59 PM IST / Updated: May 23 2020, 07:35 PM IST

लखनऊ (Uttar Pradesh) । अब शॉपिंग मॉल्स में भी शराब मिल सकेगी। आबकारी विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार मॉल्स में मिलने वाली शराब के दाम ज्यादा चुकाने होंगे। बता दें कि अब तक विदेशी शराब की बिक्री फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप पर ही होती थी। 
 
मॉल्स में नहीं पी सकेंगे शराब
सरकार ने अपने आदेश में यह कहा है कि शराब बिक्री होने का मतलब ये नहीं होगा कि वहां पर शराब का सेवन भी किया जा सकता है। मतलब मॉल्स में शराब के सेवन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा।

4 मई से शुरू हुई थी शराब की बिक्री
योगी सरकार ने 4 मई से आमजनों की परेशानियों को देखते हुए तमाम सहुलियतों का शराब बिक्री का भी रास्ता खोल दिया था। इसी क्रम में राजस्व के लिहाज से महत्वपूर्ण आबकारी विभाग ने भी 4 मई से शराब और बियर की दुकानों को खोलने का आदेश दिया था।
 

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