UP News: इन वर्गों के सरकारी कर्मचारियों व अधिवक्ताओं को योगी सरकार देगी सब्सिडी पर मकान, यह शर्त होगी लागू

Published : Dec 01, 2021, 07:23 PM IST
UP News: इन वर्गों के सरकारी कर्मचारियों व अधिवक्ताओं को योगी सरकार देगी सब्सिडी पर मकान, यह शर्त होगी लागू

सार

उत्‍तर प्रदेश सरकार लाखों कर्मियों और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर मकान देकर उन्हें बड़ा तोहफा देने जा रही है। उत्‍तर प्रदेश सरकार समूह ग व घ के लाखों कर्मियों और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर मकान देने के लिए एक खास शर्त रखी है। जानकारी के मुताबिक, छूट पर दिए गए मकान को 10 साल तक न बेचने की शर्त के बाद ही ये मकान दिए जाएंगे। 

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश सरकार(Uttar Pradesh) विधानसभा चुनाव(Vidhansabha chunav 2022) से पहले लाखों कर्मियों और अधिवक्ताओं(Advocate) को सब्सिडी पर मकान देकर उन्हें बड़ा तोहफा देने जा रही है। इन मकानों को लेने वालों से भूमि का सांकेतिक मूल्य के तौर पर मात्र एक रुपए ही  लिया जाएगा। योगी सरकार ने इन कर्मियों को मकान देने के लिए एक खास शर्त भी रखी है, जिसे मकान देने के साथ ही लागू कर दिया जाएगा। 

 'सरकार रखेगी 10 साल तक बेचने की शर्त'
उत्‍तर प्रदेश सरकार समूह ग व घ के लाखों कर्मियों और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर मकान देने के लिए एक खास शर्त रखी है। जानकारी के मुताबिक, छूट पर दिए गए मकान को 10 साल तक न बेचने की शर्त के बाद ही ये मकान दिए जाएंगे। उच्चाधिकारियों की बैठक में इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट(Cabinet) से पास कराया जाएगा। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अभी तक समूह ग व घ कर्मियों को छूट पर मकान देने की व्यवस्था नहीं है।

  नई व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार किया गया प्रारूप
यूपी में अभी तक समूह ग व घ के साथ अधिवक्ताओं को छूट पर मकान देने की व्यवस्था नहीं है। समूह ग व घ के कर्मी और ऐसे अधिवक्ता जिनकी अधिक आय नहीं है, उन्हें मकान लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इनको छूट पर मकान देने पर विचार-विमर्श के बाद प्रारूप तैयार किया गया है। मकान देने की प्रक्रिया क्या होगी और कैसे इसे दिया जाएगा इसके लिए प्रारंभिक दौर की वर्ता में सहमति बन गई है। इसके लिए पात्रता का मानक बाद में तय किया जाएगा।

पात्रों के लिए नोडल विभाग
पात्रों को मकान देने के लिए संबंधित विभाग ही नोडल होगा। अधिवक्ताओं के लिए न्याय और समूह ग व घ के कर्मियों के लिए कार्मिक विभाग नोडल बनाया गया है। अधिवक्ताओं के लिए प्रयागराज शहर में किसी उपयुक्त जगह पर ऐसी भूमि चिह्नित की जाएगी, जिस पर मकान बनाया जा सके। जमीन चिह्नित करने के बाद उसे न्याय विभाग के हस्तांतरित किया जाएगा।

नजूल की भूमि पट्टे पर दी जाएगी
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग नोडल विभागों को नजूल की जमीन पट्टे पर उपलब्ध कराएगा। ग्राम पंचायतों व स्थानीय प्राधिकारी के प्रबंधन की जमीनों को राजस्व विभाग और अन्य सरकारी भूमि संबंधित विभाग नियमों के अधीन नोडल विभाग को जरूरत के आधार पर उपलब्ध कराएगा। इस योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों पर पात्रों को सब्सिडी दी जाएगी।

PREV

उत्तर प्रदेश में हो रही राजनीतिक हलचल, प्रशासनिक फैसले, धार्मिक स्थल अपडेट्स, अपराध और रोजगार समाचार सबसे पहले पाएं। वाराणसी, लखनऊ, नोएडा से लेकर गांव-कस्बों की हर रिपोर्ट के लिए UP News in Hindi सेक्शन देखें — भरोसेमंद और तेज़ अपडेट्स सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

LDA New Rule: अब मकान-दुकान बनवाने से पहले करना होगा ये काम, नहीं तो अटक जाएगा नक्शा
Weather Update 30 July 2026: दिल्ली से गुजरात तक मौसम बदला, आज इन राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट