हेट स्पीच केस: विधायक Abbas Ansari को 2 साल की सजा, विधायकी पर भी लटकी तलवार

हेट स्पीच केस: विधायक Abbas Ansari को 2 साल की सजा, विधायकी पर भी लटकी तलवार

Published : May 31, 2025, 05:04 PM IST

विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान अधिकारियों को जनसभा में धमकी देने के मामले में विधायक अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सज़ा और ₹3000 का जुर्माना लगाया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने यह सजा सुनाई। इसके साथ ही अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 120B (आपराधिक साजिश) के तहत 6 माह की सज़ा और ₹1000 जुर्माना भी सुनाया गया है। यह मुकदमा 22 मार्च 2022 को दर्ज हुआ था, और अब अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए फैसला सुनाया।

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