कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन का बढ़ रहा खतरा, लखनऊ में लागू हुई धारा 144, नए नियम जानने में लिए देखें वीडियो

कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन का बढ़ रहा खतरा, लखनऊ में लागू हुई धारा 144, नए नियम जानने में लिए देखें वीडियो

Published : Dec 07, 2021, 08:51 PM IST

कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लखनऊ  में मंगलवार से धारा 144 लागू कर दी गयी है। नई कोविड गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जिसके तहत रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम स्टेडियम, 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। राजधानी में आज से घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

लखनऊ: देश में कोरोना के नए वैरिएंट (covid new varient) से जुड़े मामले सामने आने के बाद यूपी सरकार (UP government) पूरी तरह सतर्क हो गई है। इसी के चलते राजधानी लखनऊ (lucknow) में मंगलवार को अगले 30 दिनों के लिए धारा 144 (section 144) लागू की गई है। इस दौरान आगामी चुनाव, क्रिसमस, नववर्ष के साथ कोरोना संक्रमण (covid 19) को देखते हुए नई गाइडलाइन्स (covid new guidelines) जारी की गई हैं। जिसके अनुसार, अब लखनऊवासियों को घर से निकलने के बाद मास्क (covid mask) लगाना अनिवार्य हो गया है। आपको बता दें कि राजधानी में 30 दिनों के लिए धारा 144 लगाई गई है, जो 7 दिसंबर से 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी।

धर्म स्थलों पर 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी
लखनऊ में आज से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्म स्थलों पर 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। बंद स्थानों पर एक समय में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इसे लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। राजधानी में धारा 144 के दौरान इमरजेंसी सेवाओं में पूरी तरह से छूट रहेगी। चिकित्सा सेवाएं अपने नियमित रूप में चलती रहेगी। किसी भी तरह की इमरजेंसी में पूर्व परमिशन पर आवाजाही में छूट दी जा सकेगी।

धारा 144 का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
राजधानी में धारा 144 लागू करने के आदेश जेसीपी ला एंड ऑर्डर पीयूष मोर्डिया ने जारी किए है। उन्होंने बताया कि राजधानी में धारा 144 के नियमों का पालन सख्ती से कराया जाएगा। जेसीपी ला एंड ऑर्डर पीयूष मोर्डिया ने बताया कि अगर कोई भी शख्स किसी भी पुलिसकर्मी, नगर निगम के कर्मचारी, स्वास्थ विभाग या सफाई कर्मी से अभद्रता से पेश आएगा या उसके साथ मारपीट जैसी घटनाएं करता है तो उसके खिलाफ कड़े रूप से एक्शन लिया जाएगा। वहीं पुलिस के द्वारा लगाए गए ड्रोन कैमरों, बैरियर, सीसीटीवी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से छेड़छाड़ करेगा तो उसे कानूनी तौर पर सजा भुगतनी पड़ सकती है।

50 फीसदी की क्षमता के साथ खोले जाएंगे सिनेमा हॉल और होटल
नई कोविड गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जिसके तहत रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम स्टेडियम, 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। राजधानी में आज से घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बन्द जगह पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति अब शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के हिसाब से ही आयोजन करने की परमीशन दी जाएगी। इसके साथ ही आयोजन स्थल के प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क बनना अनिवार्य होगा।

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