ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार वाली याचिका पर सुनवाई हुई पूरी, शाम 4 बजे तक आ सकता है फैसला

ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार वाली याचिका पर सुनवाई हुई पूरी, शाम 4 बजे तक आ सकता है फैसला

Published : May 30, 2022, 02:19 PM IST

ज्ञानवापी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। इसके बाद मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। बताया जा रहा है कि इस मामले में शाम को 4 बजे फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी से जुड़े दूसरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद जज ने इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया। 

वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। इसके बाद मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। बताया जा रहा है कि इस मामले में शाम को 4 बजे फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी से जुड़े दूसरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद जज ने इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया। किरण सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओऱ से कॉपी रिपोर्ट सौंपने की भी मांग की गई। 

अहम बताया जा रहा सोमवार का दिन 
गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले को लेकर सोमवार 30 मई का दिन काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। जानकारों के द्वारा बताया गया कि सोमवार को श्रृंगार गौरी केस के पोषणीयता पर जिला जज की अदालत में बहस के बाद फैसला आ सकता है। इस दौरान कमीशन की कार्यवाही से जुड़े हुए फोटो और वीडियो भी सभी पक्षों को सौंपे जाएंगे। इसके बाद इस हफ्ते में इस पर आपत्ति मांगी गई है। ज्ञानवापी से जुड़े एक मामले में सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में अहम सुनवाई हुई। इसके बाद मामले में फैसले को शाम 4 बजे तक के लिए रिजर्व रख लिया गया।  

निर्मोही अखाड़े ने भी पेश किया दावा 
इसी के साथ निर्मोही अखाड़े की ओऱ से भी ज्ञानवापी मामले में अपना दावा पेश किया गया। इसमें निर्मोही अखाड़े की ओर से शिवलिंग के पूजा के अधिकार की मांग की गई है। महंत राजेंद्र दास ने बताया कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट में परिवाद दाखिल करेंगे। उनकी मांग होगी की सभी सनातनी लोगों को वहां पर दर्शन का अधिकार मिल सके। राजेंद्र दास की ओर से बताया गया कि वह राम मंदिर मामले में भी पक्षकार थे। उन्होंने उस लड़ाई को भी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा था। 

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