वीडियो डेस्क। वाराणसी ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग से इनकार कर दिया है। इसके बाद मस्जिद के भीतर कमिश्नर के जाने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही एक और कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करने की बात कही है।
वीडियो डेस्क। वाराणसी ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग से इनकार कर दिया है। इसके बाद मस्जिद के भीतर कमिश्नर के जाने का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही एक और कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करने की बात कही है। कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट पेश करने का फैसला सुनाया। हालांकि सर्वे की बात लेकर मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया लेकिन कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद बाहर आए वकीलों ने क्या कहा सुनिए।