कुछ देश ऐसे हैं जहां आज भी बड़े सख्त कानून बने हुए हैं। ऐसे देशों में संयुक्त अरब अमीरात सबसे आगे है। यहां बिना कोई लिव-इन में नहीं रह सकता है। कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेड के साथ नहीं घूम सकता, सार्वजनिक जगहों पर किस करना और गले लगाना तो दूर की बात है।
अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा देश है, जहां आज भी कई तरह के अजीबोगरीब कानून लागू हैं, जिनका पालन नहीं करने पर बहुत सख्त सजा दी जाती है। आज के समय में जब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, इस देश में मध्ययुग के कानून चल रहे हैं। जानते हैं वहां के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब कानूनों के बारे में।
नहीं रह सकते लिव-इन में
संयुक्त अरब अमीरात में बिना शादी किए यानी लिव-इन में कोई नहीं रह सकता। यही नहीं, कोई अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ पब्लिक प्लेसेस पर नजर नहीं आ सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। सार्वजनिक जगहों पर किस करना और गले लगना तो दूर, कोई कपल एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर भी नहीं चल सकता।
कार में धूल होना है अपराध
संयुक्त अरब अमीरात में अगर आपकी कार में धूल पाया गया तो इसे अपराध माना जाएगा। इसके लिए जुर्माने का प्रवाधान है। कार में धूल होने पर 3000 दिरहम तक जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा, इस देश में रेजिडेंशियल इलाके में कारों को धोने पर भी पाबंदी है।
मौत की सजा देने के अलग-अलग तरीके
संयुक्त अरब अमीरात में मौत की सजा देने के अलग-अलग तरीके प्रचलित हैं। यहां तीन तरह से मौत की सजा दी जाती है। पहला, सार्वजनिक स्थान पर गोली मार दी जाती है। फांसी पर लटका कर भी मौत की सजा दी जाती है। सबसे भयानक है सार्वजनिक स्थान पर पत्थरों से मार कर मौत की सजा देना। इस तरीके पर कई बार सवाल भी उठ चुके हैं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ भी खाने पर पाबंदी
इस देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ भी नहीं खा सकते हैं। इसे गैरकानूनी माना गया है। अगर कोई स्टेशन, मेट्रो, बस या सड़क पर चलते हुए भी कुछ खाता पाया जाता है, तो उसे 100 दिरहम जुर्माना देना पड़ सकता है। रमजान के महीने में सर्वजनिक स्थानों पर कुछ भी खाने-पीने पर पाबंदी है। खास बत यह है कि इस कानून का पालन उन्हें भी करना पड़ता है, जो मुसलमान नहीं हैं।
इजाजत के बगैर फोटो लेना है मना
संयुक्त अरब अमीरात मं किसी की इजाजत के बगैर उसकी फोटो नहीं ली जा सकती। अगर कोई छुप कर या बिना जानकारी के किसी की फोटो लेता है और सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट करता है, तो साइबर कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है। ऐसा करने वालों पर 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या 6 महीने जेल की सजा दी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति तो देश से भी निकाला जा सकता है।