यह चौंकाने वाला क्राइम मलेशिया का है। चार्जशीट के अनुसार 20 सितंबर को रात करीब 8 बजे 19 साल की गर्लफ्रेंड ने अपने 29 वर्षीय प्रेमी याप केली(Yap Kelly) को होटल के कमरे के अंदर मार डाला था। इस मामले में अब 6 दिसंबर को सुनवाई होगी।
वर्ल्ड न्यूज. मलेशिया(Malaysia) के एक स्टेट जोहोर की कैपिटल जोहोर बाहरू(Johor Bahru) में एक प्रेमिका ने होटल के कमरे में अपने प्रेमी की हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि प्रेमिका की उम्र 10 साल बड़े प्रेमी के साथ रिलेशन में थी। लेकिन इस बार जब प्रेमी ने सेक्स के लिए फोर्स किया, तो प्रेमिका भड़क उठी। अगर लड़की पर हत्या का इल्जाम साबित होता है, तो उसे मौत की सजा सुनाई जा सकती है। बता दें कि जोहोर बाहरू कुआलालुम्पुर के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जोहोर बाहरू मलय प्रायद्वीप का दक्षिणतम शहर है और यह सिंगापुर द्वीप देश के बहुत पास स्थित है। जानिए आखिर हुआ क्या था उस दिन?
पहले जानिए कोर्ट में क्या हुआ?
जोहोर बाहरू के तमन माउंट ऑस्टिन(Taman Mount Austin) के एक होटल में एक 19 वर्षीय लड़की ने अपने 29 वर्षीय प्रेमी की कथित तौर पर हत्या कर दी थी। प्रेमिका की पहचान सिम हुई यिंग( Sim Hui Ying) के रूप में हुई। उसे 29 सितंबर को जोहर बाहरू मजिस्ट्रेट की अदालत में दंड संहिता की धारा 302( under Section 302 of the Penal Code ) के तहत हत्या का आरोप लगाया गया है।
कोर्ट मे सिम ने सिर हिलाकर इशारा किया कि वो अपने ऊपर लगे इल्जाम को समझती है। मजिस्ट्रेट आर सालिनी के सामने मंदारिन भाषा(मंदारिन चीनी भाषाओं का एक समूह है जो मूल रूप से अधिकांश उत्तरी और दक्षिण-पश्चिमी चीन में बोली जाती है) में चार्जशीट पढ़ी गई। चूंकि सिम चीन से है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। इस मामले में अगली तारीख 6 दिसंबर तय की गई है। अभी पोस्टमार्टम और केमिस्ट्री की रिपोर्ट पेंडिंग है।
बगैर सहमति के सेक्स करना चाहता था बॉयफ्रेंड
सिम ने फिलहाल अपने बचाव में कोई याचिका(plea) दर्ज नहीं कराई है। चार्जशीट के अनुसार 20 सितंबर को रात करीब 8 बजे 29 वर्षीय याप केली(Yap Kelly) को होटल के कमरे के अंदर मार डाला गया था। कहा जा रहा है कि प्रेमी ने कथित तौर पर लड़की के मना करने के बावजूद उसके साथ यौन संबंध(Yap Kelly) बनाने की कोशिश की थी। इस पर लड़की को गुस्सा आ गया। फिर प्रेमी को मार डाला।
हत्या की सूचना सिम ने खुद पुलिस को दी थी। इसके बाद
पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को घटना के बारे में बताने से पहले सिम ने अपने परिवार को जानकारी दे दी थी। जोहोर बारू दक्षिण जिला पुलिस प्रमुख एसीपी राउब सेलामत के अनुसार, सिम 21 सितंबर से रिमांड पर थी। दोषी पाए जाने पर उसे धारा 302 के तहत मौत की सजा हो सकती है। जब सिम के सामने चार्जशीट पढ़ी जा रही थी, तब उसके पास उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वकील नहीं था, जबकि उप लोक अभियोजक नूर आइना सयाकिरा मुहम्मद सयाफीक( deputy public prosecutor Nur Aina Syakira Muhammad Syafiq) सिम मामले की पैरवी कर रही थीं।
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