बुर्के में महिला को एंट्री देने से मना करने पर बहरीन में बंद हुआ भारतीय रेस्त्रां

कर्नाटक में उठा हिजाब विवाद अभी थमा नहीं है। इस बीच बहरीन से बुर्के को लेकर एक भारतीय रेस्त्रां पर कार्रवाई हुई है। यहां रेस्त्रां में बुर्का पहने महिला को प्रवेश देने से मना करने पर बहरीन प्रशासन ने भारतीय रेस्त्रां बंद करवा दिया। बाद में रेस्त्रां द्वारा मैनेजर को भी सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में हुई किरकिरी के बाद रेस्त्रां ने 29 मार्च को कॉम्न्लीमेंट्री डिनर रखा है। 

Asianet News Hindi | Published : Mar 27, 2022 8:36 AM IST

नई दिल्ली। बहरीन के अदलिया में एक भारतीय रेस्त्रां को बंद करने का मामला सामने आया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई, क्योंकि रेस्त्रां ने बुर्के में आई एक महिला को एंट्री देने से मना कर दिया था। बहरीन न्यूज और गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एक कर्मचारी महिला को रेस्त्रां में प्रवेश देने से मना कर रहा है। बहरीन पर्यटन और प्रदर्शनी प्राधिकरण (BETA)ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर, घटना के बाद रेस्त्रां ने अपने ड्यूटी मैनेजर को भी सस्पेंड कर दिया है। 

BTEA ने कहा कि हम ऐसी सभी गतिविधियों को स्वीकार नहीं करेंगे, जो लोगों के साथ भेदभाव दर्शाती हैं, विशेष रूप से उनकी राष्ट्रीय पहचान के संबंध में। इस बीच रेस्त्रां ने इंस्टाग्राम पर जारी एक बयान में कहा कि हमने अपनी जांच के आधार पर ड्यूटी मैनेजर को निलंबित कर दिया है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि ड्यूटी मैनेजर एक भारतीय है। हालांकि, इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। 

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35 साल पुराना है लैंटर्न रेस्त्रां
इस रेस्त्रां की तरफ से कहा गया कि लैंटर्न में सभी का स्वागत है। 35 से अधिक वर्षों से हम बहरीन के खूबसूरत राज्य में सभी की सेवा कर रहे हैं। लैंटर्न हर किसी के लिए अपने परिवार के साथ आनंद लेने और घर जैसा महसूस करने का स्थान है। एक मैनेजर ने गलती की, जिसे निलंबित कर दिया गया है। इस नामचीन रेस्त्रां ने 29 मार्च को एक मुफ्ट भोजन सुविधा की भी पेशकश की है। उसका कहना है कि यह सद्भावना के संकेत के रूप हम अपनी तरफ से आयोजित कर रहे हैं। 

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कर्नाटक का हिजाब विवाद सोशल मीडिया पर छाया 
बहरीन में हुई घटना के बाद सोशल मीडिया पर यह मुद्दा काफी तेजी से वायरल हुआ। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे मामले को लेकर अब तरह- तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्राओं की हिजाब को अनुमति देने वाली मांग को खारिज करते हुए कहा है कि हिजाब इस्लाम की धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। 

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