
Imran Khan Arrest. पाकिस्तान में हालात खराब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है और कड़ी टिप्पणी की है। पाक सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है और एनएबी को अवमानना का दोषी ठहराया है। साथ ही पूर्व पीएम को घंटे भर के भीतर कोर्ट में पेश करने के निर्देश जारी किए। इसके बाद इमरान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया है।
Imran Khan Arrest: इमरान की गिरफ्तारी अवैध
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए नेशनल एकाउंटिबिलिटी ब्यूरो को अवमानना का दोषी करार दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना रजिस्ट्रार की अनुमति के ही इमरान को गिरफ्तार किया गया। यह सीधे-सीधे कोर्ट की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 घंटे के भीतर इमरान खान को कोर्ट में हाजिर करने के सख्त निर्देश दिया है।
Imran Khan Arrest: कोर्ट कैंपस से कैसे हुई गिरफ्तारी
सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के एक अन्य नेता की गिरफ्तारी पर भी ऐतराज जताया है और एजेंसी से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के कैंपस से कैसे गिरफ्तारी की गई। कोर्ट ने कहा कि यह भविष्य के लिए एक तरह से उदाहरण पेश करने का समय है। कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ ने टिप्पणी की है कि पाकिस्तान को जेल नहीं बनने दिया जाएगा।
Imran Khan Arrest: सरेंडर के बाद क्यों हुई गिरफ्तारी
सुप्रीम कोर्ट इस वक्त इमरान खान के मामले की सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान ही इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी जताई है। कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोर्ट परिसर से कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया है तो उसे अरेस्ट क्यों किया गया।
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