कफ सीरप से बच्चों की मौत: इंडोनेशिया ने मेडेन फार्मा के प्रोडक्ट्स के साथ सामग्रियों पर भी लगाया बैन

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड नई दिल्ली के चार प्रोडक्ट्स में कई सामग्रियां अस्वीकार्य स्तर पर पाए गए हैं जिनके विषाक्त होने की आशंका है। फूड एंड ड्रग्स रेगुलेटर बीपीओएम ने एक बयान में बताया कि गाम्बिया में हुई मौतों से जुड़े मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के चारो प्रोडक्ट्स इंडोनेशिया में पंजीकृत नहीं हैं।

Dheerendra Gopal | Published : Oct 15, 2022 1:15 PM IST

Indonesia banned ingredients of cough syrups linked to Gambia children death: दक्षिण एशियाई देश गाम्बिया में कफ सीरप पीने से हुई बच्चों की मौत के बाद कई देशों ने आरोपी कंपनी और कफ सीरप में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों पर बैन लगा दिया है। इंडोनेशिया ने भी कफ सीरप से जुड़ी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जर्काता में इस सीरप की वजह से किडनी डैमेज होने से 20 से अधिक बच्चों की जान चली गई थी। उधर, गाम्बिया में भी 70 से अधिक बच्चों की सीरप की वजह से मौत होने की पुष्टि हुई है।

नई दिल्ली की कंपनी से जुड़े हैं मौतों के तार

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बच्चों की मौत के मामले में कफ सीरप में प्रतिबंधित सामग्रियों के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। इसकी वजह से किडनी डैमेज होने से बच्चों की मौत हो जा रही है। कफ सीरप, नई दिल्ली की मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाती है। बताया जा रहा है कि गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत कफ सीरप की वजह से हुई है जबकि जर्काता में 20 से अधिक बच्चों की कफ सीरप की वजह से किडनी डैमेज होने से हुई है। 

गाम्बिया और भारत कर रहे हैं जांच

कफ सीरप से जुड़ी मौतों की जांच गाम्बिया और भारत कर रहे हैं। बच्चों की मौतों का तार नई दिल्ली स्थित मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के कफ सीरप से जुड़ा हुआ है। उधर, फूड एंड ड्रग कंट्रोलर बीपीओएम ने यह भी कहा कि वह इस संभावना की जांच कर रहा है कि कफ सीरप में उपयोग की गई सामग्री डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की वजह अन्य इंग्रीडिऐंट्स तो दूषित नहीं हो गया। ये दोनों सामग्री सॉल्वेंट्स के रूप में उपयोग किया जाता है।

मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के चार प्रोडक्ट विषाक्त

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड नई दिल्ली के चार प्रोडक्ट्स में कई सामग्रियां अस्वीकार्य स्तर पर पाए गए हैं जिनके विषाक्त होने की आशंका है। फूड एंड ड्रग्स रेगुलेटर बीपीओएम ने एक बयान में बताया कि जनता की सुरक्षा के लिए दवाइयों में इस्तेमाल होने वाली तमाम सामग्रियों का निर्धारण होता है। तय स्तर के अतिरिक्त सामग्रियों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह निर्धारण बीपीओएम रजिस्ट्रेशन के समय करता है। मेडेन के प्रोडक्ट्स कफ सीरप के रजिस्ट्रेशन के वक्त भी यह स्पष्ट किया गया है कि बच्चों और वयस्कों के लिए सभी औषधीय सिरप उत्पादों को डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) और एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यही नहीं बीपीओएम ने यह भी बताया कि  गाम्बिया में हुई मौतों से जुड़े मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के चारो प्रोडक्ट्स इंडोनेशिया में पंजीकृत नहीं हैं।

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