इमरान खान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, अदालत ने 31 मई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Published : May 17, 2023, 05:04 PM ISTUpdated : May 17, 2023, 05:41 PM IST
imran khan

सार

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को इमरान खान के खिलाफ दर्ज सभी मामलों का ब्योरा मांगने की पीटीआई की अर्जी पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट पूर्व पीएम की गिरफ्तारी पर लगी रोक 31 मई तक बढ़ा दी।

इस्लामाबाद:  पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने  इमरान खान के खिलाफ 9 मई के बाद दर्ज हुए सभी मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर 31 मई तक रोक लगा दी। इससे पहले सरकार ने कोर्ट से PTI प्रमुख के खिलाफ दायर मामलों को लेकर अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए और समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इस दौरान पीटीआई अध्यक्ष भी कोर्ट में मौजूद रहे।

बता दें कि अदालत ने बुधवार को इमरान खान के खिलाफ दर्ज सभी मामलों का ब्योरा मांगने की पीटीआई की अर्जी पर सुनवाई की। पीटीआई का दावा है कि खान के खिलाफ देशभर में 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 

सुनवाई के दौरान कोर्ट के आस-पास मौजूद रहे इमरान खान के समर्थक

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अदालत ने सरकारी वकील के अनुरोध को मंजूर कर लिया और सुनवाई 31 मई तक स्थगित कर दी। सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या इमरान खान के समर्थक कोर्ट परिसर के इर्द गिर्द मौजूद रहे।

इससे पहले कोर्ट ने 15 मई तक लगाई थी गिरफ्तारी पर रोक

इससे पहले कोर्ट इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में में हफ्ते की जमानत दी थी। इतना ही नहीं कोर्ट ने खान के खिलाफ देश में कहीं भी दर्ज किसी भी मामले में गिरफ्तारी पर 15 मई तक रोक लगाने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि अल-कादिर ट्रस्ट मामले खान के अलावा उनकी पत्नी बुशरी बीबी भी आरोपी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने खान की गिरफ्तारी को बताया अवैध

इसके अलावा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी नौ मई को हुई इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध और गैरकानूनी करार दिया था। हालांकि इस फैसले के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सत्ता के निशाने पर भी आए थे।

यह भी पढ़ें- अल कादिर ट्रस्ट केसः इमरान खान के सिर पर लटकी एक और तलवार, मांग लिया तगड़ा वाला हिसाब

PREV

अंतरराष्ट्रीय राजनीति, ग्लोबल इकोनॉमी, सुरक्षा मुद्दों, टेक प्रगति और विश्व घटनाओं की गहराई से कवरेज पढ़ें। वैश्विक संबंधों, अंतरराष्ट्रीय बाजार और बड़ी अंतरराष्ट्रीय बैठकों की ताज़ा रिपोर्ट्स के लिए World News in Hindi सेक्शन देखें — दुनिया की हर बड़ी खबर, सबसे पहले और सही तरीके से, सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

US-India trade deal gains steam after USTR's visit, says USISPF
Statistics Day 2026: UN lauds India's use of administrative data