सिंध प्रांत के रहने वाले अली जेब ने ऐप पर अपराध, नशीली दवाओं के इस्तेमाल और वीडियो में हथियारों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान में हाईकोर्ट के आदेश के बाद वीडियो शेयरिंग एप टिकटाॅक को बैन कर दिया गया है। सिंध उच्च न्यायालय के आदेश पर टिकटाॅक का अस्थायी रूप से सस्पेंड किया गया है। तीन महीने पहले ही पाकिस्तान में टिकटाॅक पर से बैन हटा था। उधर, पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चैधरी ने कहा कि कोर्ट के एक्टिविज्म से देश को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आर्थिक संकट तबतक दूर नहीं होगा जबतक न्यायपालिका में रिफार्म नहीं होगा।
8 जुलाई को सभी पक्षों को किया तलब
सभी संबंधित पक्षों को 8 जुलाई को अदालत में तलब किया गया है। उधर, सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई जिसमें टिकटॉक पर बैन लगाने की मांग की गई थी।
यह है आरोप
सिंध प्रांत के रहने वाले अली जेब ने ऐप पर अपराध, नशीली दवाओं के इस्तेमाल और वीडियो में हथियारों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में ऐप की मौजूदगी से छात्रों के लिए खराब माहौल है। याचिकाकर्ता ने बताया कि ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐप पर विचार प्राप्त करने के लिए आत्महत्या के प्रयास जैसे विभिन्न प्रयासों को रिकॉर्ड करते हैं। ऐप पर काफी सामग्री पाकिस्तान के इस्लामी कानूनों के खिलाफ है।
याचिकाकर्ता ने ऐप को आंशिक रूप से बंद करके और सरकार को सेंसर करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का आदेश देकर प्रभावी नीति बनाने का अनुरोध किया है।
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