Pakistan Special Court Judgement: पाक पीएम शहबाज शरीफ का बेटा मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी, 16 अरब रुपये गबन का था आरोप

Pakistan Special Court Judgement: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान सहित सभी आरोपियों को पाकिस्तान की विशेष अदालत ने 16 अरब रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया है। 

Yatish Srivastava | Published : Jul 10, 2023 11:43 PM IST

वर्ल्ड न्यूज। पाक पीएम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज और अन्य सभी आरोपियों को पाकिस्तान की विशेष अदालत ने 16 अरब रुपये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोमवार को बरी कर दिया है। पीएम के बेटे सुलेमान के खिलाफ फेडरेल इनवेस्टीगेशन एजेंसी (एफआईए) ने केस दर्ज किया था। पाक की स्पेशल कोर्ट ने सुलेमान शरीफ को राहत दे दी है।

16 अरब का पीकेआर मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई
जिला अदालत 16 अरब रुपये के पीकेआर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान और अन्य आरोपियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यहां की विशेष अदालत ने सुलेमान और अन्य आरोपियों की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी करने की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। इस दौरान सुलेमान अपने वकील के साथ अदालत में ही मौजूद थे।

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आय से अधिक संपत्ति का भी मामला दर्ज
लंदन में चार साल रहने के बाद पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान लौटे सुलेमान केवल इस मामले में ही आरोपी नहीं हैं, बल्कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का भी मामला चल रहा है। उन्हें दोनों ही मामलों में भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया था।

गिरफ्तरी पर हाईकोर्ट से थी रोक
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सुलेमान के आने से पहले एफआईए और एनएबी दोनों को उन्हें गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी थी। इसके इतर एफआईए ने इस साल जनवरी में सुलेमान केस में सबूतों की कमी का हवाला दिया थी और चीनी मिल मामले में उन्हें बरी कर दिया था।

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प्रोसीक्यूट ने कोर्ट में पेशी के दौरान कहा कि सुलेमान को खाता खोलने वाले फॉर्म के आधार पर ही केवल आरोपी घोषित कर दिया गया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मनी लॉन्ड्रिंग में सुलेमान समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

दो बेटों पर लगाए थे आरोप
एफआईए ने शहबाज और उनके दो बेटों हमजा और सुलेमान पर 2008 और 2018 के बीच 28 बैंक खातों से लगभग 16.3 बिलियन रुपये के भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। इनमें खाताधारकों का कोई नाम नहीं था। संघीय सरकार में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकाल के दौरान नवंबर 2020 में आरोप दायर किए गए थे।

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