
Pakistan response on extradition Hafiz Saeed: भारत द्वारा कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग पर पाकिस्तान ने जवाब दिया है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है लेकिन भारत-पाकिस्तान के बीच कोई भी द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि अस्तित्व में है ही नहीं। हाफिज सईद, 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मुमताज जाहरा बलोच ने कहा कि भारत से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग संबंधी अनुरोध मिला है लेकिन दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है। ऐसे में वह इस तरह की मांग कैसे कर सकता है। बलोच ने बताया कि भारतीय अथॉरिटी ने हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग किसी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के लिए की है।
भारत ने हाफिज सईद की सुपुर्दगी मांगी
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि हाफिज सईद के प्रत्यर्पण के लिए पाकिस्तान को अनुरोध भेजा गया है। आतंकी हाफिज सईद टेरर फंडिंग में दोषी ठहराए जाने के बाद पाकिस्तान में कथित तौर पर जेल में है। उन्होंने कहा कि हाफिज सईद भारत में कई मामलों में वांटेड है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित आतंकी है
33 साल की सजा काट रहा सईद
हाफिज सईद, आतंकी ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडर है। वह यूएन द्वारा आतंकी घोषित किया गया है। आतंकी हाफिज सईद 17 जुलाई 2019 से पाकिस्तान की जेल में है। पाकिस्तान में एंटी-टेररिस्ट विभाग ने आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई थी। अप्रैल 2022 में टेरर फंडिंग में उसे दोषी ठहराया गया था। 71 साल के हाफिज सईद को पाकिस्तान के लाहौर की एक कोर्ट ने 33 साल की सजा सुनाई थी। सईद तब से पाकिस्तान की जेल में है। हाफिद सईद, मुंबई के 26/11 के आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड है लेकिन वह लगातार सजा से बचता रहा है। हालांकि, हाफिज सईद को पहले भी टेरर फंडिंग की सजा सुनाई जा चुकी है। 2020 में भी उसे 15 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
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